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जमीन विवाद को लेकर हत्या में तीन दोषी करार
गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सुनील कुमार सिंह की अदालत ने जमीन विवाद को लेकर हुई हत्या में तीन लोगों को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. मामला गावां थाना अंतर्गत खेसनरो का है. 25 जनवरी 1997 को जमीन विवाद में सीतो यादव की हत्या कर […]
गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सुनील कुमार सिंह की अदालत ने जमीन विवाद को लेकर हुई हत्या में तीन लोगों को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. मामला गावां थाना अंतर्गत खेसनरो का है.
25 जनवरी 1997 को जमीन विवाद में सीतो यादव की हत्या कर दी गयी थी. सूचक रामेश्वर प्रसाद यादव ने गावां थाना में (कांड संख्या 06/97 भादवि की धारा 323, 324, 341, 302/34 ) मामला दर्ज कराया था, जिसमें बुधन यादव, राजेंद्र यादव, अजरुन यादव, कलावती देवी, पर्वतिया देवी, बिलवा देवी व मोहली देवी को नामजद किया था.
गावां पुलिस ने 31 मार्च 1997 को बुधन यादव, राजेंद्र यादव, अजरुन यादव पर चाजर्शीट दाखिल की. अदालत ने हत्या में बुधन यादव, राजेंद्र यादव व अजरुन यादव को दोषी पाया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से नकुल साहू व बचाव पक्ष की ओर से भरतनाथ सिंह ने बहस की.
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