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आर्म्स रखने के जुर्म में दो वर्ष की सजा

गिरिडीह: एसडीजेएम योगेश कुमार की अदालत ने आर्म्स रखने के जुर्म में तिसरी थानांतर्गत ढेंगा चट्टी निवासी केदार यादव पिता बाढ़ो यादव को बुधवार को दो वर्ष की सजा सुनायी है. इसके अलावा अदालत ने आरोपित को पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की रकम अदा नहीं करने पर तीन माह की […]

गिरिडीह: एसडीजेएम योगेश कुमार की अदालत ने आर्म्स रखने के जुर्म में तिसरी थानांतर्गत ढेंगा चट्टी निवासी केदार यादव पिता बाढ़ो यादव को बुधवार को दो वर्ष की सजा सुनायी है. इसके अलावा अदालत ने आरोपित को पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

जुर्माना की रकम अदा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामला तिसरी थानांतर्गत ढेंगाचट्टी गांव की है. निशानदेही पर छापेमारी : 15 नवंबर 2005 को तिसरी के थाना प्रभारी इंदु भूषण कुमार को घुठिया में उग्रवादियों के जुटने की सूचना मिली थी. सूचना के अनुसार सभी उग्रवादी किसी संगीन अपराध की योजना बना रहे थे. इसी दौरान घुठिया समेत आसपास के गांव में छापेमारी हुई और ढेंगाचट्टी में केदार यादव के घर देशी राइफल व कारतूस बरामद हुए. छापेमारी के दौरान घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं था.

घर की महिलाओं ने पुलिस को बताया कि केदार यादव के बिछावन के नीचे देशी राइफल व कारतूस रखा हुआ है. पुलिस ने उनकी निशानदेही पर देशी राइफल व कारतूस को जब्त कर लिया और बाद में केदार यादव को भी गिरफ्तार किया गया. तिसरी थाना में मामला दर्ज : थाना प्रभारी के बयान के आधार पर तिसरी थाना में कांड संख्या 61/05 के तहत मामला दर्ज हुआ. इस मामले में एसडीजेएम योगेश कुमार की अदालत ने अनैतिक रूप से राइफल व कारतूस रखने के जुर्म में केदार यादव पिता बाढ़ो यादव को दो वर्ष की सजा सुनायी और पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया. इस मामले में सरकार की ओर से अधिवक्ता गोरखनाथ सिंह ने बहस की.विपक्षी की ओर से अधिवक्ता अर्जुन महतो ने बहस की.

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