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मारपीट के दो आरोपी को छह-छह वर्ष की सजा

गिरिडीह. जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय अरुण कुमार गुप्ता की अदालत ने मारपीट के दो आरोपितों तीतो महतो व राजो महतो को छह-छह वर्ष की सजा सुनायी. साथ ही दोनों आरोपितों को पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. न्यायाधीश अरुण कुमार गुप्ता ने कहा कि जुर्माना की राशि अदा नहीं करने की स्थिति छह-छह […]

गिरिडीह. जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय अरुण कुमार गुप्ता की अदालत ने मारपीट के दो आरोपितों तीतो महतो व राजो महतो को छह-छह वर्ष की सजा सुनायी. साथ ही दोनों आरोपितों को पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. न्यायाधीश अरुण कुमार गुप्ता ने कहा कि जुर्माना की राशि अदा नहीं करने की स्थिति छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामला वर्ष 2002 का है. जमुआ थाना अंतर्गत मेढ़ोचपरखो गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई थी. मारपीट में सोमर महतो गंभीर रूप से घायल हो गये थे. सोमर महतो ने जमुआ थाना में तीतो महतो व राजो महतो के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था. जिसमें उन्होंने तलवार से मार कर बुरी तरह घायल करने का आरोप लगाया था.

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