मझिआंव (गढ़वा) : मझिआंव थाना क्षेत्र के जीका गांव में सरोज देवी नामक महिला को अपने बच्चे के साथ जल कर मरने तथा उनके शव को बिना अंत्यपरीक्षण कराये जला देने के मामले में पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी है.
इस प्राथमिकी में सरोज के परिजनों के साथ मुखिया, उप प्रमुख, बीडीसी व विहिप के नेता भी अभियुक्त बनाये गये हैं. इनमें सरोज का पति सत्येंद्र पासवान, सास शारदा देवी, ससुर वासुदेव पासवान, बरडीहा प्रखंड के उप प्रमुख अरविंद राम, मुखिया रामदेव विश्वकर्मा, बीडीसी राजनाथ गुप्ता तथा विहिप के प्रदेश मंत्री पुष्परंजन शामिल हैं.
प्राथमिकी में इन सबों पर साक्ष्य छुपाने के आरोप है. उधर इस घटना के पूर्व जहर खाने के बाद अस्पताल में भरती सरोज के देवर रंजन पासवान की बुधवार की शाम गढ़वा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी.
समाचार के अनुसार जीका निवासी सरोज देवी के पति सत्येंद्र पासवान ने अपनी पत्नी को अपने छोटे भाई रंजन पासवान के साथ 15 दिन पूर्व आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद से परिवार में काफी कटुता का माहौल हो गया था. इस बात को लेकर सत्येंद्र हमेशा अपनी पत्नी, भाई को फटकार लगा रहा था.
इसी बीच मंगलवार को रंजन ने जहर खा लिया. रंजन द्वारा जहर खाकरआत्महत्या के बाद सरोज देवी ने भी अपने दो पुत्रों के साथ आत्महत्या की नियत से केरोसिन छिड़क कर आग लगा ली. इसमें सरोज और उसके छोटे बच्चे की मौत बुधवार हो गयी. वहीं बड़ा बेटा इस घटना में इलाज के बाद बचा लिया गया.
इस घटना की सूचना के बाद स्थानीय पंचायत में इस मामले पर विचार किया गया था. इसे सामाजिक रूप से प्रचारित होने से बचाने के लिए पंचायत ने मां-बेटे के शव को बिना अंत्यपरीक्षण कराये जलाने का निर्णय लेते हुए अंतिम संस्कार कर दिया.
लेकिन घटना की सूचना मिलने के बाद गढ़वा एसडीपीओ हीरालाल रवि एवं पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी प्राण रंजन ने घटनास्थल पर जाकर मामले की छानबीन की व बिना अंत्यपरीक्षण कराये लाश जलाने के मामले में शामिल सभी दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज की.
घटना से लौटने पर एसडीपीओ ने बताया कि घटना स्थल से केरोसिन का एक खाली डिब्बा तथा श्मशान घाट से जली हुई हड्डी को बरामद किया है, जिसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जायेगा. एसडीपीओ ने बताया कि साक्ष्य छुपाने के सारे आरोपियों को जेल भेजा जायेगा.