घाटशिला : चाकुलिया के गौतम दास हत्याकांड में घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने गुरुवार को हिमांशु दास उर्फ मेथरा और जशवंत मैती उर्फ भोंदू को बरी कर दिया. इस मामले में आरोपियों की ओर से पैरवी अधिवक्ता जेडी पटेल ने की. वहीं एपीपी बीजी महंती थे. इस संबंध में मृतक की मां दिपाली दास के बयान पर थाना में कांड संख्या 96/13, दिनांक 8 दिसंबर 2013,
भादवि की धारा 302, 201 और 34 के तहत हिमांशु दास और जशवंत मैती के खिलाफ प्राथमिकी हुई थी. आठ दिसंबर को गौतम दास अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला. वह रात तक घर नहीं लौटा. उसकी खोजबीन शुरू की गयी. चालुलिया में कुआं के पास उसकी चप्पल मिली. कुआं से शव बरामद किया गया. उसकी पहचान गौतम दास के रूप में की गयी. दोनों पर चालुनिया गांव निवासी गौतम दास की हत्या कर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को कुआं में फेंक देने का आरोप था.