बीडीओ अपहरण में कान्हू राम मुंडा बरी
Updated at : 27 Feb 2018 4:56 AM (IST)
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घाटशिला : वर्ष 2010 में धालभूमगढ़ के तत्कालीन बीडीओ प्रशांत कुमार लायक के अपहरण के मामलें में कोर्ट ने सोमवार को कान्हू राम मुंडा को बरी कर दिया. गुड़ाबांदा के जियान गांव निवासी सह बीजीओ-बीआरसी के सचिव कान्हू राम मुंडा को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया. 13 फरवरी, 2010 को प्रशांत कुमार लायक […]
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घाटशिला : वर्ष 2010 में धालभूमगढ़ के तत्कालीन बीडीओ प्रशांत कुमार लायक के अपहरण के मामलें में कोर्ट ने सोमवार को कान्हू राम मुंडा को बरी कर दिया. गुड़ाबांदा के जियान गांव निवासी सह बीजीओ-बीआरसी के सचिव कान्हू राम मुंडा को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया.
13 फरवरी, 2010 को प्रशांत कुमार लायक का अपहरण प्रखंड कार्यालय से ही कर लिया गया था. आठ साल 13 दिन बाद घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक दुबे की अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई.
मामले में बहस अधिवक्ता मोइदुल हक ने की. एपीपी संजय सिन्हा थे.
मनरेगा लोक अदालत के बाद हुआ था अपहरण : इस घटना संबंध में गुड़ाबांदा थाना में महुलीशोल के अंचल गार्ड जेएचजी-3642 खगेन चंद्र राणा के बयान पर चार/पांच अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी. प्राथमिकी के मुताबिक, 13 फरवरी 2010 को अंचल गार्ड के जेएचजी प्रफुल्ल हांसदा और जेएचजी दुखू राम ग्वाला के साथ धालभूमगढ़ ब्लॉक/अंचल में मनरेगा लोक अदालत लगी. इसके बाद बीडीओ प्रशांत कुमार लायक अपने चैंबर में बैठ गये.
इस बीच 1.30 बजे देखा कि बीडीओ को चार अज्ञात आदमी (एक पास कार्बाइन व बाकी तीन के पास पिस्तौल थे) बीडीओ को लप्पड़-थप्पड़ करते हुए ले गये. ब्लॉक के बाहर में पहले से खड़ी मोटरसाइकिल पर बैठा कर धालभूमगढ़ चौक की ओर ले भागे. खगेन और साथ के दो अंचल गार्ड धालभूमगढ़ चौक पर आये तो पता चला कि वे लोग एनएच 33 से धालभूमगढ़ चौक से पूर्व दिशा में कोकपाड़ा की ओर गये हैं.
नक्सली झोला में छिपा कर लाये थे हथियार
घटना के बाद दर्ज शिकायत के मुताबिक, अपहर्ता नक्सली हथियार को झोला में छिपा कर लाये थे. सभी पैंट शर्ट पहने हुए थे. हिंदी में बात कर रहे थे. एक अपराधी नाटा था. धारा 364, 365, 364 (ए), 120 (बी), 17 (2) सीएलए एक्ट और 13 यूएपी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी.
अदालत ने 8 साल बाद सुनाया फैसला
बीडीओ प्रशांत लायक का प्रखंड कार्यालय से हुआ था अपहरण
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