नन बैंकिंग कंपनी पर बीडीओ ने की कार्रवाई
दुमका कोर्ट : चिटफंड कंपनी बेसिल इंटरनेशनल लिमिटेड के गिलानपाड़ा स्थित शाखा के प्रबंधक एवं अन्य कर्मियों के खिलाफ प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार सोनी ने नगर थाना में भादवि की दफा 420, 406, 465, 120 बी, 58 बी आरबीआइ, प्रिवेंशन ऑफ मनी सकरुलेशन स्किम बैंकिंग एक्ट की धारा 4 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है.
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार संस्थानिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग झारखंड के संयुक्त सचिव के पत्रंक 31, दिनांक 10 जनवरी 13 एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पटना कार्यालय सहायक महाप्रबंधक के पत्रंक 434/2011-12 दिनांक 30 मार्च 13 के आलोक में तत्कालीन अंचलाधिकारी से जांच करवायी गयी थी.
जांच में पाया गया था कि अवैध रुप से यहां नन बैकिंग चलाया जा रहा है. कंपनी द्वारा प्रोडक्ट एवं अन्य सुविधा जनता को मुहैया कराने की आड़ में ग्राहकों की राशि स्वीकार करती है. वित्तीय कार्यकलाप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों को ताक पर रखकर किये जा रहे थे.