– पीसीआर के बाद प्राथमिकी दर्ज कराने में रामगढ़ थाना ने लगाया नौ माह का वक्तरामगढ़: एसडीजेएम न्यायालय के आदेश पर रामगढ़ प्रखंड के पूर्व बीडीओ डा शिशिर कुमार सिंह के विरुद्ध भादवि की धारा 323, 383, 384,385, 500, 50/34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. वर्तमान में डा सिंह गुमला सदर में बीडीओ के पद पर कार्यरत हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूर्व बीडीओ पर प्रखंड के डांडो गांव के जयदेव पाल ने रंगदारी मांगने व देने से इनकार करने पर मारपीट का आरोप से संबंधित 28 जुलाई 2014 में परिवाद दायर किया था. इसके बाद एसडीजेएम न्यायालय ने रामगढ़ थाना को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था. न्यायालय के आदेश के पूरे नौ महीने बाद यह प्राथमिकी दर्ज हो सकी.मामले में जयदेव पाल ने कहा था कि वह एसपी कॉलेज के बीए पार्ट-2 का छात्र है. इंदिरा आवास से संबंधित मामले में उन्हें बीडीओ ने फंसाने की धमकी देते हुए 30 हजार रुपये की मांग की थी. रुपये नहीं देने पर जिंदगी बरबाद कर देने की बात कही थी. उनके खिलाफ जयदेव जब प्राथमिकी दर्ज कराने रामगढ़ थाना गया था, तब थाना ने बीडीओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया था. तब जाकर उसने वह परिवाद दर्ज कराया था.
रामगढ़ के पूर्व बीडीओ डॉ शिशिर कुमार सिंह पर प्राथमिकी दर्ज
– पीसीआर के बाद प्राथमिकी दर्ज कराने में रामगढ़ थाना ने लगाया नौ माह का वक्तरामगढ़: एसडीजेएम न्यायालय के आदेश पर रामगढ़ प्रखंड के पूर्व बीडीओ डा शिशिर कुमार सिंह के विरुद्ध भादवि की धारा 323, 383, 384,385, 500, 50/34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. वर्तमान में डा सिंह गुमला सदर में बीडीओ […]
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