संवाददाता, दुमकासवार्ेच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विवाह समारोह, सामुदायिक भवन या सार्वजनिक भवन में रात्रि के 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पूर्व डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाना कोर्ट के फैसले का खुला उल्लंघन है. सवार्ेच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी सुधीर कुमार द्वारा इस बाबत शहर में माइकिंग करवाकर जन सामान्य को सूचना दी जा रही है और लोगों को इससे अवगत कराया जा रहा है. डीपीआरओ प्रभात शंकर ने बताया कि इस सूचना के बाद से अगर उक्त निर्धारित समय के भीतर ध्वनि विस्तार यंत्र, डीजे या अन्य यंत्रों को उपयोग करते पाया गया तो यंत्रों को जब्त करने के साथ न्यायालय के आदेश के उल्लंघन के आरोप में सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जायेगी. डीपीआरओ ने बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी दुमका द्वारा सभी सार्वजनिक विवाह भवन या समारोह संचालकों को भी आदेश दिया गया है कि विवाह भवन आरक्षित करते समय इस आदेश का अक्षरश: पालन सुनिश्चित कराया जाय. इसके साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी ने निदेर्ेश दिया है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र की तीव्रता 60 डेसीबल से अधिक न हो, कोई भी अश्लील भाषा, वक्तव्य व गीतों का प्रयोग न हो. किसी धर्म,जाति और संप्रदाय के विरुद्ध अश्लील वक्तव्य न हो. किसी भी शिक्षण संस्थान, छात्रावास,अ स्पताल अथवा चिकित्सालय केंद्र और न्यायालय परिसर के 200 मीटर के अंदर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग निषेध है. इसके साथ सायलेंस जोन में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित है. ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रात: 6 बजे से रात्रि के 10 बजे तक ही किया जा सकेगा.
पेज-3// रात 10 बजे के बाद डीजे बजाया तो होगी कार्रवाई
संवाददाता, दुमकासवार्ेच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विवाह समारोह, सामुदायिक भवन या सार्वजनिक भवन में रात्रि के 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पूर्व डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाना कोर्ट के फैसले का खुला उल्लंघन है. सवार्ेच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी सुधीर कुमार द्वारा इस बाबत […]
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