दुमका कोर्ट : जामा थाना पुलिस ने नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म के आरोपित सुनील चालक को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश रिजवान अहमद के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. पीड़िता के मुताबिक 27 मार्च को दिन के 11:00 बजे वह अपनी दादी के साथ पलासी हटिया गयी थी. हटिया में ही सहेली मिल गयी. वे दोनों हटिया में घूमने फिरने लगीं. शाम को 4:30 बजने पर किशोरी ने अपनी दादी को भेज दिया.
खुद सहेली के साथ आने की बात उससे कही. उसकी दादी हटिया से घर लौट गयी. वे दोनों रात के दस बजे तक हटिया में ही रुकी रही. रात में टेंपो नहीं मिला तो बारापलासी हटिया में गांव के एक परिचित व्यक्ति से मुलाकात हो गयी. जिससे दोनों ने घर पहुंचा देने का अनुरोध किया. उस शख्स से कालासिमर तक पहुंचाने का भरोसा दिया. इसी बीच किशोरी के मोबाइल पर लकड़ापहाड़ी के सुनील चालक का फोन आया. उसने भुरभुरी चौक पर रुकने की बात कही. वह और उसकी सहेली भुरभुरी चौक उक्त शख्स के साथ पहुंची,
तो वहां सुनील इंतजार कर रहा था. उसे व उसकी सहेली को सुबह घर पहुंचा देने की बात कहने लगा. सुनील उसकी सहेली को लेकर गांव पहुंचा दिया और किशोरी को वहीं भुरभुरी के पास रोके रखा. सुबह सुनील अपनी मौसी के घर राजबांध लेकर चला गया. वहां से फिर उसे लेकर रामपुरहाट चला गया. शाम में वापस फिर राजबांध लौटा. सुनील और पीड़िता रात में एक ही कमरे में रुके और उसी रात सुनील ने उसके साथ दुष्कर्म किया. अगले दिन सुनील की मां सुनील को खोजते खोजते वहां पहुंची. जहां से दोनों को बस में लेकर महारो आयी. तब तक जामा पुलिस आ गई. जहां जाकर पीड़िता ने सारी बात बतायी. जामा थाना पुलिस ने भादवि की धारा 363,376 एवं पोक्सो एक्ट की धारा चार के तहत मामला दर्ज किया. सुनील चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.