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नीरज हत्याकांड : डब्लू मिश्रा की बेल पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने मांगी केस डायरी

धनबाद : धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या से जुड़े मामले में आरोपित जेल में बंद डब्लू मिश्रा की ओर से दायर नियमित जमानत अरजी पर सुनवाई शुक्रवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत में हुई. अदालत में बचाव […]

धनबाद : धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या से जुड़े मामले में आरोपित जेल में बंद डब्लू मिश्रा की ओर से दायर नियमित जमानत अरजी पर सुनवाई शुक्रवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत में हुई. अदालत में बचाव पक्ष से अधिवक्ता देवी शरण सिन्हा ने बहस की. अदालत ने केस डायरी प्रस्तुत करने का आदेश दिया. अब इस मामले में सुनवाई 27 मई 17 को होगी. विदित हो कि सरायढ़ेला पुलिस नीरज सिंह हत्या कांड में डब्लू मिश्रा को 11.04.17 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. यह मामला सरायढ़ेला थाना कांड संख्या 48/17 से संबंधित है.
ढुलू महतो मामले में अभियोजन नहीं ला सकी आइओ को : वारंटी आरोपी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने व पुलिस की वरदी फाड़ने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई शुक्रवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत में हुई. अदालत में अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक सोनी कुमारी साक्षी आइओ आलोक सिंह को प्रतिपरीक्षण के लिए अदालत में हाजिर नहीं करा सकी. अदालत में भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो, राजेश गुप्ता समेत कई आरोपी हाजिर थे. बचाव पक्ष से अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी व ललन किशोर प्रसाद ने पैरवी की. अदालत ने बचाव साक्ष्य के लिए अगली तिथि तीन जून 17 मुकर्रर कर दी.
अमर बाउरी मामले में बचाव पक्ष की बहस पूरी : आर्थिक नाकेबंदी के दौरान भोजुडीह इस्ट रेलवे केबिन के पास रेलवे ट्रैक को जाम कर रेलवे परिचालन को बाधित करने के एक मामले में सुनवाई शुक्रवार को रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी मो उमर की अदालत में हुई. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी व सुरेश कुमार माली ने बहस पूरी की. अदालत में मंत्री अमर बाउरी समेत सात आरोपी गैरहाजिर थे. उनकी ओर से दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया गया. अदालत ने अगली तिथि 25 मई 17 निर्धारित कर दी.
दवा घोटाले में बीएसएल के पूर्व एजीएम समेत बारह के खिलाफ आरोप गठन:बोकारो स्टील प्लांट के बीजीएच में फरजी बिल बना कर लाखों रुपये के किये गये दवा घोटाले मामले की सुनवाई शुक्रवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में नरेंद्र प्रसाद सिन्हा (एजीएम), दुर्गा प्रसाद राय, रवींद्र प्रसाद (जूनियर मैनेजर फार्मेसी), यदुनंदन प्रसाद, वीणा गुप्ता, सुनीता देवी, किरण देवी, कमलेश कुमार शर्मा, लाल मुनी राम समेत बारह आरोपी हाजिर थे. अदालत ने भादवि की धारा 120 (बी) सहपठित 420, 467, 468, 471 एवं पीसी एक्ट की धारा 13 (2) सहपठित 13(1) (डी) के तहत उनके खिलाफ आरोप गठित कर साक्ष्य के लिए अगली तिथि 14 जून 17 मुकरर्र कर दी.
वर्ष 2008-09 की अवधि में बीएसएल के परचेज विभाग के कतिपय अधिकारियों ने एक दवा सप्लायर के साथ अपराधिक षडयंत्र रचकर फरजी बिल बना कर बगैर दवा की आपूर्ति किये 20 लाख 55 हजार 640 रुपये का भुगतान ले लिया. इससे बोकारो जेनरल हॉस्पिटल को आर्थिक नुकसान हुआ. सुनवाई के वक्त अधिवक्ता जया कुमार व दीपनारायण भट्टाचार्य भी अदालत में मौजूद थे.
बीएसएल नियुक्ति घोटाला : पूर्व राज्यपाल व पूर्व न्यायाधीश के पुत्रों का डिस्चार्ज पिटीशन खारिज
बोकारो स्टील प्लांट में हुए लाखों रुपये के नियुक्ति घोटाले में आरोपित झारखंड के पूर्व राज्यपाल सिब्ते रजी के पुत्र सैयद मो रजी, पूर्व न्यायाधीश डीजीआर पटनायक के पुत्र योगेश चंद्र पटनायक, बीएसएल के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर जीवेश मिश्रा (रिटायर्ड), आरके नरुला जीएम (रिटायर्ड), सीजी कुबेरकर एजीएम मुंबई ऑफिस, वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव पूर्व एमडी, अनुज सुबोध हेंब्रम, राजकुमार जेतिया, रितेश, अरविंद प्रसाद, के राज शेखरन व ओम प्रकाश गुप्ता की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटीशन को शुक्रवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ग्यारह एसके पांडेय की अदालत ने खारिज कर दिया. विदित हो कि बोकारो स्टील प्लांट के कतिपय अधिकारियों ने अभ्यर्थियों के साथ मिलीभगत कर वर्ष 2007-08 में नौै लोगों व 2008-09 के दौरान चार लोगों यानी कुल 13 लोगों से लाखों रुपये लेकर नौकरियां बांट दी थी.
माथुर रवानी हत्याकांड में उमेश दोषी, सजा आज
बलियापुर थाना क्षेत्र के करमाटांड़, नीचे टोला निवासी माथुर रवानी की हत्या कर शव को कुआं में फेंक देने के मामले में शुक्रवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत ने आरोपित उमेश रवानी को भादवि की धारा 302, 201 में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अदालत सजा के बिंदु पर अपना फैसला शनिवार को सुनायेगी. सुनवाई के वक्त अदालत में लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय भी मौजूद थे. 15 जून 15 की रात माथुर की हत्या कर दी गयी थी. 16 जून को उसका शव उमेश रवानी के घर के पीछे कुएं में मिला था.

नीरज सिंह हत्याकांड का खुलासा करने वाले अधिकारी सम्मानित
सीआइडी (अपराध अनुसंधान विभाग) की आसूचना व साक्ष्य संकलन के आधार पर ही पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले का खुलासा हुआ है. हत्या में संलिप्त अभियुक्त झरिया विधायक संजीव सिंह, पिंटू सिंह, अमन सिंह, संजय सिंह व धनजी सिंह व जव डब्लू मिश्रा की गिरफ्तारी हो सकी है. डीजीपी दिनेश कुमार पांडेय ने यह बात सीआइडी अफसरों को दिये गये प्रशस्ति पत्र में कही है. डीजीपी ने सीआइडी एडीजी अजय कुमार सिंह समेत हत्याकांड की जांच में लगे एसपी नरेंद्र कुमार सिंह, डीएसपी कृष्ण कुमार राय, इंस्पेक्टर उमेश कुमार ठाकुर, सपन कुमार महथा, मणिभूषण प्रसाद, मनोज कुमार गुप्ता व दारोगा कांता कुमारी को प्रशस्ति दिया. डीजीपी की ओर से एडीजी सीआइडी अजय कुमार सिंह को दिये गये प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि आपके कुशल नेतृत्व में टीम में शामिल पुलिस अफसरों ने अपने अनुभव व बेहतर सूझबूझ का परिचय दिया है. फलस्वरूप कांड का उद्भेदन हुआ. उल्लेखनीय है कि नीरज हत्याकांड के बाद डीजीपी के निर्देश पर सीआइडी एडीजी के नेतृत्व में एसआइटी गठित कर धनबाद में कैंप कर मामले में कार्रवाई का निर्देश दिया गया था. एडीजी समेत सीआइडी के अफसर धनबाद में कैंप करते रहे. एडीजी खुद धनबाद में एसपी रह चुके हैं. डीएसपी केके राय, इंस्पेक्टर सपन कुमार महथा, उमेश कुमार ठाकुर, मनोज गुप्ता व कांता कुमारी बतौर दारोगा धनबाद में कई थानों में थानेदार रह चुके हैं. एडीजी के नेतृत्व में लोकल इनपुट के आधार पर इन लोगों ने कांड में महत्वपूर्ण सूचना व साक्ष्य इकट्ठा की गयी. एडीजी ने ही एडवाइजरी में डब्लू मिश्रा की संलिप्तता व उसके सिंह मैंशन से जुड़े होने, विधायक समेत चार लोगों के मामले में संलिप्तता होने का साक्ष्य पुलिस को उपलब्ध कराया. सीआइडी एडीजी ने एडवाइजरी में नीरज की हत्या को रंजय सिंह हत्याकांड का प्रतिशोध बताया है.

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