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विधायक अरूप चटर्जी समेत 12 बरी

धनबाद: नाजायज मजमा बना कर हरवे-हथियार से लैस होकर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के एक मामले में सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. मासस के निरसा विधायक अरूप चटर्जी, अशोक मंडल, सदानंद मंडल, कुंदन मंडल, दयानंद मंडल, कल्लू नायक समेत 12 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में […]

धनबाद: नाजायज मजमा बना कर हरवे-हथियार से लैस होकर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के एक मामले में सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. मासस के निरसा विधायक अरूप चटर्जी, अशोक मंडल, सदानंद मंडल, कुंदन मंडल, दयानंद मंडल, कल्लू नायक समेत 12 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. फैसला सुनाये जाने के वक्त बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रताप सिंह चौधरी भी अदालत में मौजूद थे. वर्ष 2005 के विधान सभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद माथाडीह कॉलोनी में अरूप चटर्जी के समर्थकों ने घटना को अंजाम दिया था.
अरूप चटर्जी समेत 14 का सफाई बयान दर्ज : सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत के बाद सड़क जाम करने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में सुनवाई सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत में हुई. अदालत में विधायक अरूप चटर्जी, शंकर दयाल सिंह, सतीश सिंह, मन्नू तिवारी, तापस नाग, हरि प्रकाश सिंह, नरेंद्र सिंह, अनिता गोराईं, कृष्ण मुरारी सिंह, रामनारायण यादव व सुदेश कुमार हाजिर थे. अदालत ने दंप्रसं की धारा 313 के तहत आरोपियों का सफाई बयान दर्ज किया. सभी ने आरोप से इनकार किया. तीन नवंबर, 12 को चिरकुंडा थाना क्षेत्र के जीटी रोड पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत के बाद विधायक घटनास्थल पर पहुंचे. लोगों ने आवागमन ठप कर दिया था.
विधायक जगरनाथ महतो का सफाई बयान दर्ज
रेलवे द्वारा अवैध वेंडरों को रोके जाने तथा डुमरी विधायक जगरनाथ महतो द्वारा उसका विरोध करने के मामले की सुनवाई सोमवार काे रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी मो उमर की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी झामुमो विधायक श्री महतो, भादू महतो, गौरी शंकर व मो शमीद हाजिर थे. अदालत ने दंप्रसं 313 के तहत उनका सफाई बयान दर्ज किया. आरोपितों ने आरोप से इनकार किया. अदालत ने बचाव साक्ष्य के लिए अगली तिथि मुकर्रर की है. 27 अक्तूबर, 15 को चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 व 3 पर विधायक जगरनाथ महतो अपने तीन समर्थकों के साथ रेलवे के आदेश के विरुद्ध (अवैध वेंडर) मूंगफली टोकरी में लेकर बेचे था. रेलवे ने गोमो आरपीएफ में 225/15 केस दर्ज किया था.
नकली घी बनाने के चार आरोपियों को जमानत
झरिया के कोइरीबांध निवासी राजकुमार साहू के मकान में नकली घी बनाने के मामले में आरोपित जेल में बंद संतोष कुमार वर्मा, निलेश कुमार, टिंकू राम व विकास राम की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार पवन की अदालत में हुई. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जया कुमार ने बहस की. अभियोजन से सहायक लोक अभियोजक मो जब्बाद हुसेन ने जमानत का कड़ा विरोध किया. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपितों को जमानत दे दी.

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