2010 में एकलव्य के खिलाफ झरिया में दर्ज करायी गयी थी प्राथमिकी
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डिप्टी मेयर ने जमसं कुंती गुट के नेता को गवाही देने से रोका
2010 में एकलव्य के खिलाफ झरिया में दर्ज करायी गयी थी प्राथमिकी गया सिंह केस के हैं गवाह, उनका साला अशोक सिंह हैं पीड़ित धनबाद : आदर्श नगर शिमलाबहाल बस्ती निवासी जनता मजदूर संघ कुंती गुट के नेता गया प्रताप सिंह ने मंगलवार को एसएसपी से मिल कर डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह पर कोर्ट में […]
गया सिंह केस के हैं गवाह, उनका साला अशोक सिंह हैं पीड़ित
धनबाद : आदर्श नगर शिमलाबहाल बस्ती निवासी जनता मजदूर संघ कुंती गुट के नेता गया प्रताप सिंह ने मंगलवार को एसएसपी से मिल कर डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह पर कोर्ट में गवाही देने से रोकने व धमकी देने की शिकायत की है. शिकायत में उन्होंने कहा है कि 11 जुलाई को वह झरिया थाना केस संख्या 364/10 जीआर संख्या 3756/10 के सिलसिले में गवाही देने के लिए घर से निकल रहे थे, तभी घर पर केस के सूचक व मेरा साला अशोक सिंह आया
और बोला कि एकलव्य सिंह बोले हैं कि मेरे (एकलव्य) खिलाफ गवाही मत दो, नहीं तो बुरे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना. इससे पहले जो गवाही दी है, उससे मुकर जाओ. इस कारण वह कोर्ट नहीं पहुंच पाया. गया प्रताप सिंह ने एसएसपी से कोर्ट जाने और आने की सुरक्षा की मांग की है. एेसा नहीं होने से गवाही देने के क्रम में खतरे की आशंका जतायी है और कहा है कि अगर कुछ हो जाता है तो मेरे द्वारा दी गयी गवाही को मान लिया जाये. जानकारी हो कि अशोक सिंह ने डिप्टी मेयर के खिलाफ मारपीट व रंगदारी मांगने की प्राथमिकी झरिया थाना में 2010 में दर्ज करायी थी, जिसकी अभी गवाही चल रही है.
मारपीट व रंगदारी का मामला. एसएसपी से मिल गया प्रताप सिंह ने लगायी सुरक्षा की गुहार
आज एकलव्य करेंगे कोर्ट में सरेंडर
नगर निगम के कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार सिंह से रंगदारी मांगने, जान मारने की धमकी देने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में फरार चल रहे डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह उर्फ छोटे सिंह बुधवार को धनबाद कोर्ट में सरेंडर करेंगे. रघुकुल की ओर से सरेंडर की पूरी तैयारी कर ली गयी है. चरचा है कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सरेंडर के साथ ही जमानत लेने की कोशिश होगी. जानकारी हो िक नगर निगम के कायार्पालक अभियंता अरुण कुमार सिंह ने डिप्टी मेयर व उनके प्रतिनिधि राज आनंद के खिलाफ तीन जुलाई को बैंकमोड़ थाना में अगवा करने, रंगदारी मांगने, जान मारने की
धमकी देने व सरकारी कार्य में बाधा डालने की एफआइआर दर्ज करायी है. केस दर्ज होने के बाद चार जुलाई की रात को पुलिस ने डिप्टी मेयर की गिरफ्तारी के लिए रघुकुल में व भेलाटांड़ में राज आनंद के घर के छापामारी की. वहां दोनों नहीं मिले. पांच जुलाई को पुलिस ने धैया में डिप्टी मेयर के मौसी के घर में भी छापामारी की. अभियंता ने कोर्ट में बयान कलमबद्ध करा दिया है. धनबाद में छापामारी के बाद पुलिस ने आरा में डिप्टी मेयर के नैनिहाल में भी छापा मार कर चुकी है.
गया प्रताप िसंह िमलने आये थे. उनका आवेदन मिला है. उसकी जांच करायी जा रही है. गवाह को धमकाने वाले को बख्शा नहीं जायेगा. दोषी पाये जाने पर कार्रवाई की जायेगी.
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