धनबाद: जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पीसी अग्रवाल ने गुरुवार को एक जारी वाद की सुनवाई करते हुए टाटा मोटर्स के प्रबंधक के खिलाफ गिरफ्तारी अधिपत्र जारी करने का आदेश दिया. वादी बाल्मीकि राम ने 29 नवंबर 05 को टाटा मोटर्स से लोन पर एक ट्रक खरीदा था. 45 किस्तों में वाहन का लोन राशि भुगतान करने का एग्रीमेंट था.
लेकिन वह मात्र 15 किस्त ही राशि जमा करा सका. टाटा मोटर्स ने किस्त बंद करने पर ट्रक खिंचवा कर किसी दूसरे के हाथों वाहन बेच दिया. वादी ने 2009 में जिला उपभोक्ता फोरम में सीसी केस 430/09 दर्ज कराया. फोरम ने विचारण पुरा होने पर वादी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया. फोरम ने फैसले में टाटा मोटर्स को वादी को निर्धारित अवधि में 6 लाख,65 हजार 521 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया.
बावजूद कंपनी प्रबंधन द्वारा राशि भुगतान नहीं किया गया. 4 अगस्त 11 को वादी की ओर से टाटा मोटर्स के प्रबंधक के विरूद्ध जारी वाद 75/11 दायर किया. कंपनी ने जारी वाद पारित आदेश का पालन नहीं किया. सुनवाई के वक्त महिला सदस्य पुष्पा सिंह व जुबेर अहमद मौजूद थे.