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कुंभनाथ का बंधपत्र रद्द, वारंट जारी

धनबाद: रंगदारी मांगे जाने के एक मामले में शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत में सुनवाई हुई. केस अभिलेख आरोपियों के सफाई बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित था. सुनवाई के वक्त अदालत में आरोपी सुबोध सिंह, सुरेश सिंह, रणधीर सिंह, संतोष सिंह व सुनील सिंह हाजिर थे. वहीं […]

धनबाद: रंगदारी मांगे जाने के एक मामले में शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत में सुनवाई हुई. केस अभिलेख आरोपियों के सफाई बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित था. सुनवाई के वक्त अदालत में आरोपी सुबोध सिंह, सुरेश सिंह, रणधीर सिंह, संतोष सिंह व सुनील सिंह हाजिर थे.

वहीं कुंभनाथ सिंह गैर हाजिर था. उसकी ओर से अधिवक्ता ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दाखिल किया. अदालत ने उक्त आवेदन को खारिज कर आरोपी का बंधपत्र को रद्द करते हुए गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया. अब इस मामले में सुनवाई 18 जून को होगी.

क्या है मामला : 13 नवंबर 05 को झरिया निवासी कैलाश मोदक ने आरोपियों से सूद पर पैसा लिया था. आर्थिक स्थिति खराब होने पर पैसा वापस नहीं कर पाया. तब आरोपियों ने उसे घेर कर पैसा वापस करने का दबाव दिया. तभी मोदक ने नींद की कई गोलियां खा ली. जिससे उसकी हालत बिगड़ गयी. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान उसने पुलिस को अपना फर्द बयान 21 नवंबर 05 को दर्ज कराया. झरिया पुलिस ने सूचक के फर्द बयान पर कांड संख्या 435/05 भादवि की धारा 306 ,367,387,34 दर्ज कराया. केस के आइओ ने उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया है. यह मामला एसटी केस नंबर 296/07 से संबंधित है.

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