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प्रमोद हत्याकांड में सात के विरुद्ध आरोप तय

धनबाद: बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रथम उमाशंकर प्रसाद सिंह की अदालत में प्रमोद सिंह हत्याकांड की सुनवाई हुई. अदालत ने आरोपियों संतोष सिंह, रणविजय सिंह, कश्मीरा खान, हीरा खान, मदन प्रसाद खरवार, अयूब खान, सैय्यद अरशद अली के खिलाफ भादवि की धारा 120 (बी) सह पठित 302, आर्म्स एक्ट के तहत आरोप गठित […]

धनबाद: बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रथम उमाशंकर प्रसाद सिंह की अदालत में प्रमोद सिंह हत्याकांड की सुनवाई हुई. अदालत ने आरोपियों संतोष सिंह, रणविजय सिंह, कश्मीरा खान, हीरा खान, मदन प्रसाद खरवार, अयूब खान, सैय्यद अरशद अली के खिलाफ भादवि की धारा 120 (बी) सह पठित 302, आर्म्स एक्ट के तहत आरोप गठित किया.

अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 12 नवंबर तय की है. विदित हो कि 20 सितंबर 2011 को सीबीआइ इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र ने अदालत में आवेदन दाखिल कर आरोपियों के विरुद्ध आरोप गठन का आग्रह किया था. सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से एके सिंह व एसी कुमार मौजूद थे. वहीं आरोपियों में संतोष सिंह के अधिवक्ता जय कुमार थे. अभियोजन की ओर से सीबीआइ साक्षियों की गवाही के लिए अदालत से समन निर्गत का आग्रह करेगी.

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