धनबाद: सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश चतुर्थ योगेश्वर मणि की अदालत ने शनिवार को रिश्वतखोरी में जीतपुर कोलियरी (इस्को सेल) के सीनियर टाइम कीपर जगदीश पासवान को दोषी करार देते हुए पीसी एक्ट की धारा 7-13 (2) सहपठित 13 (1) डी में दो वर्ष की कैद व दस-दस हजार की अर्थ दंड की सजा सुनायी. सीबीआइ ने आरोपी को जेनरल मजदूर यदुवीर सिंह से हाजिरी बनाने के एवज में पांच सौ रुपये रिश्वत लेते 28 मार्च 06 को दबोचा था. विशेष अभियोजक एसी कुमार ने 9 गवाहों को गवाही दिला कर आरोपी को सजा दिलाने में सफलता पायी.
चेक बाउंस में एक वर्ष की कैद : चेक बाउंस के एक मामले में शनिवार को न्यायिक दंडाधिकारी एसके वर्मा की अदालत ने बागडिगी कोलियरी निवासी राजेश दुसाध को एनआइ एक्ट की धारा 138 में दोषी पाकर एक वर्ष की कैद व 2.50 लाख जुर्माना
की सजा सुनायी.
बिल्डर पर सीपी केस दर्ज : कौशल्या सदन अपार्टमेंट हरि मंदिर रोड हीरापुर निवासी राजेंद्र प्रसाद ने शनिवार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से सीजेएम एसके पांडेय की अदालत में अपार्टमेंट के बिल्डर सुदर्शन प्रसाद गुप्ता, भुनेश्वर प्रसाद गुप्ता, जगदीश प्रसाद गुप्ता, सतीश कुमार गुप्ता, मंजू गुप्ता, सोमा गुप्ता व बिंदू गुप्ता के विरूद्ध धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराया. बिल्डर ने सीढ़ी व लिफ्ट बनाने व अन्य कार्य के लिए 6.62,500 लाख रुपये लिये,लेकिन काम नहीं कराया गया. यह घटना 29 मई 12 की अवधि की है. मामला सीपी केस 2306/13 भादवि की धारा 406, 420, 323, 506, 452, 386,120 बी से संबंधित है.
गोविंदपुर थानेदार को शो कॉज : न्यायिक दंडाधिकारी दयाराम की अदालत ने गाड़ी रिलीज के मामले में रिपोर्ट नहीं भेजने पर गोविंदपुर थानेदार को शो-कॉज किया है. स्कॉर्पियों संख्या जेएच-15 जी 2052 के मालिक संजीव सिंह ने एचडीएफसी बैंक से उक्त गाड़ी को वित्त प्रदत्त कराया था. विवाद के कारण गोविंदपुर पुलिस ने उसे जब्त कर लिया. बैंक ने उक्त गाड़ी को रिलीज कराने के लिए 26 जून 13 को अदालत में आवेदन दायर किया था. सुनवाई के बाद थाना से अदालत ने रिपोर्ट तलब की है.