धनबाद: मई-जून में प्रस्तावित धनबाद नगर निगम चुनाव में अधिकांश वार्ड में पार्षद के रूप में नया चेहरा सामना आना तय है. वार्ड आरक्षण के बाद कई पार्षद चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं.
अधिकृत सूत्रों के अनुसार वार्ड आरक्षण का रोस्टर लगभग तैयार है. मतदाता सूची पुनरीक्षण पर आपत्ति की तिथि समाप्त होने के बाद वार्ड आरक्षण की घोषणा कभी भी हो सकती है. इस बार महिलाओं के लिए कुल 26 वार्ड आरक्षित होंगे. इसमें एससी के लिए चार, ओबीसी के लिए आठ तथा सामान्य महिला के लिए 14 सीटें आरक्षित होंगी. अभी 19 महिला पार्षद हैं.
एसटी के लिए केवल एक सीट ही आरक्षित होगी. इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एकल पद को आरक्षित नहीं किया जा सकता है. एसटी महिला के लिए यहां कोई वार्ड आरक्षित नहीं होगा. वार्डो का आरक्षण आबादी के अनुसार होगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसी भी हालत में आरक्षण की सीमा पचास प्रतिशत नहीं होनी चाहिए. यहां 55 में 27 वार्ड आरक्षित होगा. यहां एससी के खाते में नौ, एसटी के खाते में एक, ओबीसी के खाते में 17 सीटें आ रही है. सामान्य वार्डो की संख्या 28 रहेगी.
हर वार्ड का बदल सकता है स्वरूप
सूत्रों के अनुसार वार्ड आरक्षण भी संबंधित जाति के आधार पर होगी. वह भी क्रम संख्या के अनुसार. यह गणना वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर होगा. ज्यादा संभावना है कि जो वार्ड अभी आरक्षित है वह अनारक्षित हो सकते हैं. ऐसे में कई वर्तमान पार्षद चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं.
कल तक कर सकते हैं आपत्ति
धनबाद नगर निगम निर्वाचन 2015 के लिए प्रकाशित मतदाता सूची के प्रारूप पर छह अप्रैल तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी विपिन बिहारी ने शनिवार को बताया कि सोमवार के बाद किसी तरह की आपत्ति पर विचार नहीं होगा. जिन्हें भी आपत्ति है, सोमवार तक संबंधित वार्ड के निर्वाची पदाधिकारी के पास अपना दावा दर्ज करा सकते हैं.