अदालत ने अभियोजन साक्ष्य बंद करते हुए आरोपियों का सफाई बयान दंप्रसं की धारा 313 के तहत दर्ज करने की अगली तिथि 15 अप्रैल मुकर्रर की. सुनवाई के वक्त अदालत में झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह, पूर्व विधायक कुंती सिंह, बलिया जिप अध्यक्ष रामधीर सिंह, संतोष कुमार सिंह, देवेंद्र सिंह, संजय सिंह, रिंकू शर्मा, रमेश सिंह, रंजीत कुमार सिंह, करीम अंसारी, रंजय सिंह, फोकाटी सिंह, ब्रजेंद्र सिंह व इंदद्रजीत सिंह हाजिर थे. जबकि पार्षद रुस्तम अंसारी व मनीष सिंह गैर हाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिलीप सिंह, जया कुमार व अभय कुमार सिन्हा ने पैरवी की. अभियोजन की ओर से एपीपी मनोज कुमार सिंह भी मौजूद थे. अदालत ने इस मामले में शशि सिंह को फरार घोषित कर चुका है.
अदालत ने 6 मई14 को आरोप गठित किया . मामला यह है कि 23 नवंबर 09 को विधान सभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश सिंह (अब दिवंगत) के पक्ष में सिने अभिनेत्री महिमा चौधरी गाड़ी पर सवार होकर चुनाव प्रचार कर रही थी. जब वह अपने काफिले के साथ जेपी चौक कतरास मोड़ झरिया पहुंची, तभी भाजपा प्रत्याशी कुंती सिंह के समर्थकों ने महिमा चौधरी के काफिले पर हमला कर प्रचार वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने झरिया थाना में कांड संख्या 333/09 कराया. वहीं निषेधाज्ञा उल्लंघन के एक दूसरे मामले में झरिया थाना के निवर्तमान पुलिस निरीक्षक एन खान ने आरोपियों के खिलाफ कांड संख्या334/09 दर्ज कराया. दोनों मामलों में केस के आइओ एएसआइ अब्दुल रसीद ने अदालत में अरोप पत्र समर्पित किया.