अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर 12.12.12 को आपत्ति संख्या 42 निर्गत किया गया. परंतु निकासी के समर्थन में अंकेक्षण समाप्ति की तिथि तक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि निकासी करनेवाले व्यक्तियों द्वारा राशि का उपयोग अब तक नहीं किया गया है. सरकार के सचिव ने अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कर्मचारियों से तीन लाख दस हजार वसूल करने का निर्देश नगर आयुक्त को दिया है. इसकी सूचना वित्त विभाग रांची को भी देने को कहा गया है.
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अरबन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम पर उठा लिये 3.1 लाख
धनबाद: अरबन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 3.1 लाख रुपये का अस्थायी गबन हुआ है. बैंक से तीन लाख दस हजार रुपये की निकासी की गयी. लेकिन उस राशि का उपयोग अरबन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नहीं किया गया. वित्त विभाग की ऑडिट टीम ने इसका खुलासा किया है. ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक अरबन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बैंक […]
धनबाद: अरबन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 3.1 लाख रुपये का अस्थायी गबन हुआ है. बैंक से तीन लाख दस हजार रुपये की निकासी की गयी. लेकिन उस राशि का उपयोग अरबन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नहीं किया गया. वित्त विभाग की ऑडिट टीम ने इसका खुलासा किया है. ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक अरबन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बैंक पास बुक की जांच की गयी.
जांच में पाया गया कि स्टेट बैंक धनबाद शाखा के खाता (संख्या 30784453625) से विभिन्न तिथियों में राशि निकाली गयी. 30 अगस्त 2010 को रोकड़पाल बुटन चंद्र मंडल ने एक लाख 90 हजार 512 रुपये की निकासी की. इसी तरह सात फरवरी 2011 को लेखापाल अनिल कुमार मंडल ने 87 हजार 318 रुपये, नौ फरवरी 2011 को 2200 रुपये व 20 अप्रैल 2011 को रोकड़पाल बुटन चंद्र मंडल ने 30 हजार रुपये की निकासी की.
भविष्य निधि के अग्रिम में वित्तीय अनियमितता : भविष्य निधि के अग्रिम में वित्तीय अनियमितता की गयी है. ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक भविष्य निधि अग्रिम की जांच में पाया गया कि संचित भविष्य निधि अग्रिम विहित राशि से अधिक विभिन्न कर्मचारियों को अस्थायी अग्रिम के रूप में दिया गया. जबकि भविष्य निधि अग्रिम नियम 15 (3) के अनुसार अस्थायी अग्रिम तीन महीने के वेतन या संचित भविष्य निधि अग्रिम के पचास प्रतिशत जो दोनों में कम हो उसे ही स्वीकृत किया जा सकता है. इसका अनुपालन नहीं किया गया. भविष्य निधि अग्रिम के रूप में 48 कर्मचारियों को 43 लाख दस हजार रुपया दिया गया, जो नियम संगत नहीं है. भविष्य निधि अग्रिम (अस्थायी) स्वीकृति के लिए जिम्मेदार कर्मचारी पर कार्रवाई करते अग्रिम का सामंजन सुनिश्चित करने को कहा गया है.
ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कर्मचारियों को नोटिस दिया जा रहा है. जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी.
सिद्धार्थ शंकर चौधरी, प्रभारी नगर आयुक्त
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