10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

धोखाधड़ी में एक साल की कैद

धनबाद: ठेकेदारी का लाइसेंस बनाने के नाम पर बीस हजार रुपये हड़प लेने के एक मामले में सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार की अदालत ने बदरूद्दीन को भादवि की धारा 417 में एक वर्ष कैद की सजा सुनायी. मामला वर्ष 2007 का है. राजू वर्मा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में बदरूद्दीन व […]

धनबाद: ठेकेदारी का लाइसेंस बनाने के नाम पर बीस हजार रुपये हड़प लेने के एक मामले में सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार की अदालत ने बदरूद्दीन को भादवि की धारा 417 में एक वर्ष कैद की सजा सुनायी. मामला वर्ष 2007 का है. राजू वर्मा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में बदरूद्दीन व मंगल दास पर केस किया था.

संतोष सिंह को बेल : मारपीट के एक मामले में कांग्रेसी नेता संतोष कुमार सिंह ने सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक कुमार की अदालत में आत्मसमर्पण कर सरेंडर अर्जी दायर की. अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी. मनोज कुमार नामक व्यक्ति ने अदालत में शिकायतवाद दायर कर उन पर मारपीट करने का आरोप लगाया था.

निरसा थानेदार को शो कॉज : निरसा थानेदार रवि ठाकुर द्वारा कोयला रिलीज के एक मामले में बार-बार कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किये जाने पर न्यायिक दंडाधिकारी संतोष कुमार नंबर दो की अदालत ने सोमवार को अपना कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उसे शो कॉज किया है. 22 जनवरी 13 को हड़ियाजाम कॉलोनी निवासी चंदन अग्रवाल ने 120 टन सीज कोयला को रिलीज करने का आवेदन न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दाखिल किया था. अदालत ने थानेदार से सीज कोयले की रिपोर्ट की मांग की. 31 जुलाई 13 को दुबारा अदालत ने रिमाइंडर दिया. फिर भी सीज कोयले की रिपोर्ट नहीं भेजी गयी. 12 जनवरी 13 को निरसा के तत्कालीन थानेदार विनोद कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर न्यू झारखंड फ्यूल भट्ठा पर छापामारी कर 120 टन (कोयला, स्टीम व पोड़ा) बरामद किया था. भट्ठा संचालक संतोष कुमार सिंह, मो. शमशाद व विनोद अग्रवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. यह मामला निरसा थाना कांड संख्या 14/13 व जीआर केस नंबर 210/13 से संबंधित है.

जमानत अर्जी खारिज : पीसीसी रोड, ड्रेन व बाउंड्री वाल निर्माण कार्य में लाखों का फरजीवाड़ा किये जाने के मामले में जेल में बंद मेसर्स अविनाश कंस्ट्रक्शन बोकारो के प्रोपराइटर जयभुवन सिंह, सीएसआर सेल बोकारो स्टील प्लांट के वरीय प्रबंधक आलोक श्रीवास्तव, प्रबंधक अजीत प्रसाद वर्मा व एकाउंटेंट सत्येंद्र कुमार बरियार की ओर से दायर नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रथम आर एन तिवारी की अदालत में हुई. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया.

कोर्ट ने डांट-फटकार कर छोड़ा : न्यायिक दंडाधिकारी एम के प्रजापति की अदालत ने सोमवार को मारपीट के एक मामले में आरोपी राजेंद्र प्रसाद, उपेंद्र कुमार, जीतू कुमार को भादवि की धारा 323 में दोषी करार दिया. लेकिन बाद में अदालत ने उन्हें डांट-फटकार कर छोड़ दिया. सभी आरोपी मनईटांड़ धनबाद के निवासी है. 22 जून 06 को मनईटांड़ निवासी कैलाश प्रसाद ने आरोपियों के खिलाफ पानी को लेकर मारपीट करने का आरोप लगाया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें