धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश षष्टम राम शर्मा की अदालत ने शनिवार को एक दहेज हत्या के मामले में मुनीडीह निवासी सोना पदो प्रमाणिक, मीना देवी व शांतिपदो प्रमाणिक को भादवि की धारा 304 बी में दोषी पाकर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि 2 जुलाई मुकर्रर की है. 13 मई 2006 को खगेन प्रमाणिक ने पुटकी (मुनीडीह) थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी कि आरोपियों ने उसकी मां की हत्या कर दी है. अभियोजन की ओर से एपीपी धनंजय सिंह ने पैरवी की.
कार्मिक प्रबंधक समेत दो गये जेल: बीसीसीएल कर्मी शॉवेल ऑपरेटर खिरोधर मंडल से ट्रांसफर के एवज में पांच हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़े गये मोदीडीह के कार्मिक प्रबंधक सुरेंद्र प्रसाद व सहयोगी बीसीसीएलकर्मी यासीन को सीबीआइ धनबाद शाखा की टीम ने शनिवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रथम आरएन तिवारी की अदालत में पेश किया. वहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
बीसीसीएल के जीएम समेत तीन रिहा : घर के दरवाजे का ताला तोड़ कर उसमें रखे सामान को नष्ट करने के मामले में शनिवार को न्यायिक दंडाधिकारी संतोष कुमार नंबर दो की अदालत ने बीसीसीएल के कोयला भवन में पदस्थापित जीएम अशोक राव, सहायक प्रबंधक श्याम सुंदर प्रसाद व नरेंद्र कुमार सिंह को निदरेष पाकर रिहा कर दिया. भूपाल सिंह (अधिवक्ता) तेतुलमारी में कोलियरी क्वार्टर के बगल में एक कमरा बनाकर रहते थे. आरोप है कि शिकायतकर्ता जब घर से बाहर था, तभी आरोपियों ने उसके घर का ताला तोड़ कर सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना 16 जून 08 की है.
घटना के बाद शिकायतकर्ता ने 5 जुलाई 08 को सीजेएम की अदालत में शिकायत वाद 1301/08 दर्ज कराया. बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता एससी मल्लिक ने पैरवी की.