रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डीएन उपाध्याय की अदालत में गुरुवार को धनबाद स्थित कंपनी मां काली उद्योग व मां कल्याणी उद्योग की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन द्वारा कंपनियों में लगाये गये ताले को नहीं खोलने पर गंभीरता से लिया.
प्रथम दृष्टया इसे अवमानना का मामला मानते हुए अदालत ने धनबाद उपायुक्त और नगर निगम के सीइओ के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया. अदालत ने पूछा कि क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाये. शपथ पत्र दायर कर जवाब दाखिल किया जाये. नौ अक्तूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शैलेश ने अदालत को बताया कि 11 सितंबर को अदालत ने एक सप्ताह के अंदर ताला खोलने का आदेश दिया था, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अदालती आदेश का अनुपालन नहीं किया गया. ताला नहीं खोला जा रहा है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मां काली उद्योग व मां कल्याणी उद्योग ने याचिका दायर की है. उक्त कंपनियों में गलत तरीके से जनवरी 2014 में ताला लगाया गया था, जबकि यह मामला हाइकोर्ट में लंबित था.