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मेयर से मिला बिल्डर एसोसिएशन, रजिस्ट्रेशन व नक्शा पास करने के लिए घूस मांगने का लगाया आरोप

धनबाद : नगर निगम की कार्रवाई को लेकर जिले के बिल्डर गोलबंद हो गये हैं. जिला बिल्डर एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को मेयर से मिला. प्रोजेक्ट का काम बंद करने संबंधी नोटिस पर एतराज जताया. कहा कि अचानक नोटिस देकर काम बंद कराना न्याय संगत नहीं है. माडा से नक्शा पास कराने के बाद ही […]

धनबाद : नगर निगम की कार्रवाई को लेकर जिले के बिल्डर गोलबंद हो गये हैं. जिला बिल्डर एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को मेयर से मिला. प्रोजेक्ट का काम बंद करने संबंधी नोटिस पर एतराज जताया. कहा कि अचानक नोटिस देकर काम बंद कराना न्याय संगत नहीं है. माडा से नक्शा पास कराने के बाद ही बिल्डर प्रोजेक्ट का काम करते हैं.
अगर दो साल का समय पार कर गया है तो नगर निगम उसका एक्सटेंशन दे न कि काम बंद कराये. बैठक के दौरान एक बिल्डर ने कहा कि रजिस्ट्रेशन व नक्शा पास कराने के लिए निगम के अधिकारी व कर्मचारी घूस मांगते हैं. निगम के एक अधिकारी ने घर आकर तीन लाख रुपये का डिमांड किया. लेकिन मैंने घूस नहीं दी और रजिस्ट्रेशन के लिए लगातार प्रयास करता रहा और अंतत: रजिस्ट्रेशन मिल गया.
इस पर मेयर ने कहा कि संबंधित पदाधिकारी का नाम बतायें. लेकिन बिल्डर ने पदाधिकारी का नाम बताने में असमर्थता जाहिर की. कहा कि निगम क्षेत्र में ही काम करना है. अगर नाम बताया तो आगे मुझे ही परेशानी होगी. प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष विनय सिंह, महासचिव अनिल सिंह, कोषाध्यक्ष प्रमोद गोयल, उपाध्यक्ष परिमल सिंह, धीरज सिंह सहित अन्य बिल्डर शामिल थे.
नोटिस से पेनिक होने की आवश्यकता नहीं : मेयर
मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने कह कहा कि नोटिस से पेनिक होने की आवश्यकता नहीं है. नोटिस का जवाब दीजिए और काम कीजिए. नियम के अनुसार जो नक्शा ऑफ लाइन पास है, उसे ऑफ लाइन ही पास कर दिया जायेगा. माडा से नक्शा पास होने के बाद प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए दो साल का टाइम पीरियड होता था. लेकिन निगम से नक्शा पास होने के बाद पांच साल का टाइम पीरियड मिलेगा. रजिस्ट्रेशन व नक्शा में जो भी घूस मांगते हैं, उसकी शिकायत करें. निश्चित रूप से कार्रवाई होगी.
नक्शा पास होने के बाद ही बिल्डर करते हैं काम : विनय
धनबाद जिला बिल्डर एसोसिएशन अध्यक्ष विनय सिंह ने कहा कि नक्शा पास कराने के बाद ही बिल्डर प्रोजेक्ट का काम शुरू करते हैं. प्रोजेक्ट में विचलन भी नहीं करते हैं. रजिस्ट्रेशन को लेकर बिल्डर को जो परेशानी हो रही थी. मेयर साहब ने उसे दूर कर दिया है. नोटिस के सवाल पर श्री सिंह ने कहा कि जब काम कर रहे हैं तो नोटिस आयेगा ही. निगम ने जो कागजात मांगे हैं, उसे दिखाकर काम शुरू किया जायेगा. दो साल का टाइम पीरियड खत्म हो गया है तो निगम एक्सटेंशन दे.
नक्शा गलत पास हुआ है तो जमाडा पर कार्रवाई करे निगम
बिल्डरों ने कहा कि अगर प्रोजेक्ट का नक्शा गलत है तो माडा के पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए. माडा से पारित नक्शा पर ही बिल्डर प्रोजेक्ट का काम करते हैं. इसमें बिल्डर कहां दोषी है. समय के अंतराल में प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं हुआ तो नगर निगम एक्सटेंशन दे.
सरकारी भवनों के नक्शे की भी जांच करे निगम
बिल्डरों ने कहा कि सिर्फ बिल्डर पर ही कार्रवाई क्यों. सरकारी भवनों का नक्शा की जांच करने का अधिकार निगम को है. नगर निगम बताये कि सरकारी विभाग का कितना नक्शा पास हुआ. क्या इनकी जांच की गयी है. सिर्फ बिल्डरों को ही बलि का बकरा क्यों बनाया जाता है. धनबाद के 80 प्रतिशत भवनों में विचलन है.
रजिस्ट्रेशन के लिए नियम को किया गया सरल
  • अब बिल्डरों को डीसी या एसपी से चरित्र प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है. सेल्फ एटेस्डेड कर चरित्र प्रमाण पत्र दे सकते हैं.
  • तीन लाख का एसेसमेंट का प्रा‌वधान हटा दिया गया. नील रिटर्न दिखाकर भी बिल्डर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
  • पचास लाख की चल या अचल संपत्ति मामले में सरकार से मार्गदर्शन मांगा जायेगा

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