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विजय वर्मा हत्याकांड में चार आरोपितों को उम्रकैद
धनबाद : केंदुआडीह निवासी विजय वर्मा की हत्या गोली मारकर करने के मामले में मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश चौदह आलोक कुकमार दुबे की अदालत ने सजा के बिंदु पर फैसला सुनाते हुए केंदुआ के जेल में बंद बबलू सोनकर, कुणाल सोनकर, गोलू यादव व संजय पासी को भादवि की धारा 302/34 दोष पाकर […]
धनबाद : केंदुआडीह निवासी विजय वर्मा की हत्या गोली मारकर करने के मामले में मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश चौदह आलोक कुकमार दुबे की अदालत ने सजा के बिंदु पर फैसला सुनाते हुए केंदुआ के जेल में बंद बबलू सोनकर, कुणाल सोनकर, गोलू यादव व संजय पासी को भादवि की धारा 302/34 दोष पाकर उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 27 में भी पांच वर्ष कैद व पांच- पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा आरोपितों को सुनायी. दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. अदालत ने 15 सितंबर को चार आरोपितों को दोषी करार दिया था, जबकि दो आरोपी अनिल यादव व रामा खटीक को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था. मामला 23 मई 17 का है.
भूतपूर्व सैनिक घोटाला में दो को पांच वर्ष की सजा : बीसीसीएल के लोदना क्षेत्र के नॉर्थ व साउथ तिसरा ओसीपी में भूतपूर्व सैनिक की जगह पर बाहरी लोगों को प्रतिनियुक्त करने व भूतपूर्व सैनिक के नाम पर फर्जी सर्टिफिकेट बना कर लाखों रुपये का भुगतान मेसर्स सिल्वर मेंस सिक्युरिटी सर्विसेज को कर देने के मामले में मंगलवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत ने सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया.
जेल में बंद मेसर्स सिल्वर मेंस सिक्युरिटी सर्विसेज के प्रोपराइटर प्रदीप सिन्हा व विजय कुमार सील को भादवि की धारा 420, 468, 471 में पांच वर्ष कैद व साठ-साठ हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अदालत ने 17 सितंबर को लोदना क्षेत्र के निवर्तमान जीएम तरुण कांति बंद्योपाध्याय, नॉर्थ तिसरा ओसीपी के पूर्व मैनेजर आदर्श यादव, सरत कुमार बेहरा व पूर्व मैनेजर जीनागोड़ा संतोष प्रसाद श्रीवास्तव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था.
सिंफर घोटाले में स्टोनोग्राफर का बयान दर्ज : सिंफर धनबाद में सामग्री खरीदारी में लाखों रुपये का घोटाला किये जाने के मामले की सुनवाई मंगलवार को सीबीआइ जज पीयूष कुमार की अदालत में हुई. अदालत में सिंफर के स्टेनोग्राफर गणेश चौधरी ने गवाही दी. उसने घटना की पुष्टि की. सीबीआइ के लोक अभियोजक सुनील वर्मा ने गवाह का मुख्य परीक्षण कराया, जबकि प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने किया.
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