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नीरज हत्याकांड : शूटर अमन ने दायर किया डिस्चार्ज पिटीशन
धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में सुनवाई मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम रिजवान अहमद की अदालत में हुई. वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जेल में बंद झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह, डबलू मिश्रा, जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, संजय सिंह, धनजी व शूटर […]
धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में सुनवाई मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम रिजवान अहमद की अदालत में हुई. वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जेल में बंद झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह, डबलू मिश्रा, जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, संजय सिंह, धनजी व शूटर अमन सिंह की अदालत में पेशी करायी गयी.
शूटर अमन सिंह की ओर से उसके अधिवक्ता कुमार मनीष ने डिस्चार्ज पिटीशन दायर किया. संजीव सिंह और जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू के अधिवक्ता क्रमश: जावेद और जया कुमार ने बताया कि आगामी 27 अगस्त को वे दोनों की ओर से डिस्चार्ज पिटीशन दायर कर देंगे. डबलू मिश्रा के अधिवक्ता देवी शरण सिन्हा ने भी अपनी सहमति जतायी. ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि अदालत शेष आरोपितों के डिस्चार्ज पिटीशन दायर करने के बाद ही एक साथ आदेश पारित कर सकती है.
महेंद्र हत्याकांड में पुत्री ने दी गवाही: बगोदर के माले विधायक महेंद्र सिंह हत्याकांड की सुनवाई मंगलवार को सीबीआइ जज अरविंद कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में सीबीआइ ने अभियोजन की ओर से महेंद्र सिंह की पुत्री नीलू सिंह की गवाही करायी. उसने अदालत को बताया कि फोन से मुझे सूचना मिली कि पापा का मर्डर हो गया है. अभियोजन से लोक अभियोजक कपिल मुंडा ने गवाह का परीक्षण कराया. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 30 अगस्त निर्धारित कर दी. घटना 16 जनवरी 05 को घटी थी.
एकलव्य सिंह नहीं हुए हाजिर, आरोप गठन के लिए मिला अंतिम मौका : सद्भाव आउट सोर्सिंग के धनसार पैच में जनता मजदूर संघ (बच्चा गुट) के नीरज सिंह व भाजपा के असंगठित मजदूर समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प, फायरिंग, बम विस्फोट मामले की सुनवाई मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चौदह आलोक कुमार दुबे की अदालत में हुई.
अदालत में धनबाद नगर निगम के डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह उर्फ छोटे सिंह, गणेश पासवान, बीडी सिंह व प्रमोद साव गैर हाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ताओं ने दंप्रसं की धारा 317 का पिटीशन दायर किया. जबकि शेष 18 आरोपी अदालत में हाजिर थे. अदालत ने 20 अगस्त को आरोप गठन के लिए सभी आरोपितों को सशरीर हाजिर होने के लिए अंतिम मौका दिया है.
सकलदेव सिंह हत्याकांड में पिंटू सिंह का सफाई बयान दर्ज : सकलदेव सिंह हत्याकांड की सुनवाई मंगलवार को एडीजे रिजवान अहमद की अदालत में हुई. पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में बंद जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह की अदालत में पेशी करायी. अदालत ने आरोपी का सफाई बयान दंप्रसं की धारा 313 के तहत दर्ज किया. आरोपी ने आरोप से इंकार किया. अदालत ने बचाव साक्षी के लिए अगली तिथि 31 अगस्त मुकर्रर कर दी.
नाबालिग के अपहरण में दोषी करार : शादी की नीयत से नाबालिग लड़की का अपहरण करने के एक मामले में मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सोलह संजीता श्रीवास्तव की अदालत ने मधुबन निवासी जेल में बंद बंटी रवानी को भादवि की धारा 363 व 366 में दोषी करार दिया. अदालत सजा के बिंदु पर फैसला 20 अगस्त को सुनायेगी. 15 मई 17 को आरोपी नाबालिग का अपहरण कर बंगलोर ले गया और वहां मंदिर में शादी रचायी. एक माह के बाद दोनों ने धर्माबांध ओपी में सरेंडर कर दिया था.
दहेज हत्या में पति को दस वर्ष की सजा: दहेज में मोटर साइकिल की मांग को लेकर एकता देवी (पत्नी) की हत्या कर शव को फांसी पर लटका देने के मामले में मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय राजकमल मिश्रा की अदालत ने जेल में बंद नवागढ़ निवासी भोला रवानी को भादवि की धारा 304 (बी) में दोषी पाकर दस वर्ष सश्रम कैद की सजा सुनाई. ज्ञात हो कि भीमकनाली निवासी राजेंद्र रवानी ने अपनी बेटी एकता देवी की शादी 14 जून 15 को नवागढ़ के रहनेवाले भोला रवानी के साथ की थी.
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