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पुलिस पर हमले में ढुलू समेत 54 बरी

धनबाद : नाजायज मजमा बनाकर हरवे हथियार से लैस होकर डीएसपी की गाड़ी पर पथराव करने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बारह सैयद सलीम फातमी की अदालत ने भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो समेत 54 आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर […]

धनबाद : नाजायज मजमा बनाकर हरवे हथियार से लैस होकर डीएसपी की गाड़ी पर पथराव करने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बारह सैयद सलीम फातमी की अदालत ने भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो समेत 54 आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.
जबकि अभियोजन की ओर से पावेल कोनगाड़ी (अपर लोक अभियोजक) ने केस विचारण के दौरान नौ गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया. लेकिन वे केस को साबित करने में असफल रहे. बरी हुए लोगों में रामा महतो, शंकर यादव, मदन नापीत, कैलाश दास, नौखा दास उर्फ मुखिया, राजू दास, शत्रुघ्न महतो, जुलूस राम भुइयां, तुलसी साव, जीतू महतो, लक्ष्मण महतो, मुन्ना यादव, सत्येंद्र सिंह, शमीम अहमद, बबलू महतो, मनोज दुबे, अरुण शर्मा, बबलू पांडेय, संतोष साव, फुचु महतो, राजन साव, गिरीश रवानी, गुड्डू महतो, दिनेश पांडेय, शेख आलम, अनिल कुमार गुप्ता शामिल हैं.
क्या है मामला : घटना 4 सितंबर 06 की है. बीसीसीएल के एरिया नंबर तीन गोविंदपुर में टेंडर के दौरान डीएसपी की गाड़ी पर पथराव हुआ था. पुलिस अधिकारी रामधारी उरांव, पुलिर रजनीकांत झा, शैलेंद्र कुमार, मनोज कुमार, शिबू सोरेन, मो इशाक मियां व विजय कुमार मेहता जख्मी हो गये थे. घटना के बाद धर्माबांध के तत्कालीन प्रभारी आनंद कुमार सिंह ने बाघमारा (धर्माबांध) थाना में कांड संख्या 220/06 दर्ज कराया. केस के आइओ रामधारी उरांव ने आरोप पत्र समर्पित किया.
नीरज सिंह हत्याकांड : संजीव की जमानत अर्जी पर सुनवाई
पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में होटवार जेल रांची में बंद झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को प्रभारी अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बारह सैयद सलीम फातमी की अदालत में हुई. अदालत में अभियोजन की बहस होनी थी. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 11 सितंबर 17 मुकर्रर कर दी. अब 11 सितंबर को सुनवाई अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत में होगी. वहीं नीरज हत्याकांड की सुनवाई हुई. जेल में बंद शूटर अमन सिंह, चंदन सिंह, कुर्बान अली, जैनेंद्र कुमार सिंह, डब्लू मिश्रा की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. संजीव सिंह की ओर से अधिवक्ता जावेद ने पैरवी की.

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