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लड़की का अपहरण करने वाले को पांच साल की सजा

धनबाद. सत्रह साल की लड़की का अपहरण करने के एक मामले में मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत ने जेल में बंद मुनीडीह निवासी विवेक पांडेय को पांच वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. सजा के बिंदु पर अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार झा ने […]

धनबाद. सत्रह साल की लड़की का अपहरण करने के एक मामले में मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत ने जेल में बंद मुनीडीह निवासी विवेक पांडेय को पांच वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. सजा के बिंदु पर अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार झा ने बहस की. विदित हो कि 4 सितंबर 2011 को सुबह साढ़े छह बजे श्रीमती राज मलहोत्रा अपनी बहन के घर गोमिया जाने के लिए धनबाद स्टेशन आयी.

उनके साथ उनकी बेटी स्नेहा व बेटा था. वह टिकट कटाने के लिए काउंटर पर गयी तभी किसी का फोन उसकी बेटी के मोबाइल पर आया. वह बरटांड़ चली गयी. वहां से विवेक ने उसका अपहरण कर लिया. पुलिस ने 16 सितंबर 11 को पीड़िता को बरामद किया. घटना के बाद अपहृता की मां ने पुटकी (मुनीडीह) थाना में मामला दर्ज कराया.

रिश्वतखोरी में प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ आरोप तय : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत में मंगलवार को रिश्वतखोरी के एक मामले की सुनवाई हुई. अदालत में आरोपी एमइसीएल कुसंडा का प्रोजेक्ट मैनेजर सुरेंद्र सिंह मेवार हाजिर था. अदालत ने उसके खिलाफ आरोप गठित कर साक्ष्य के लिए अगली तिथि 21 अगस्त मुकर्रर कर दी.

आयकर अधिकारी का बयान दर्ज : आयकर रिटर्न दायर करने में की गयी गड़बड़ी के मामले की सुनवाई अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सह सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत में हुई. रांची के आयकर अधिकारी एके दुबे ने गवाही देते हुए घटना की पुष्टि की. सीबीआइ के लोक अभियोजक कुंदन कुमार सिन्हा ने साक्षी का मुख्य परीक्षण कराया. आरोपी भोजपुरी गायक भरत शर्मा, उनकी पत्नी बेबी देवी, एलआइसी एजेंट नमिता राय व सत्यवान राय ने अदालत में आवेदन दायर किया. सीबीआइ ने 23 जून 04 को उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी.

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