पॉक्सो एक्ट के आरोपित को तीन साल की सश्रम सजा
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
Updated:
विज्ञापन
पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया देवघर : स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट सह सेशन जज प्रथम अजीत कुमार की अदालत द्वारा पॉक्सो केस नंबर 6/2015 की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपित विनोद गोस्वामी को दोषी पाकर तीन साल की सश्रम सजा दी गयी. साथ ही आरोपित को पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी […]
विज्ञापन
पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
देवघर : स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट सह सेशन जज प्रथम अजीत कुमार की अदालत द्वारा पॉक्सो केस नंबर 6/2015 की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपित विनोद गोस्वामी को दोषी पाकर तीन साल की सश्रम सजा दी गयी. साथ ही आरोपित को पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया. जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जायेगी. यह राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. आरोपित को पॉक्सो एक्ट की धारा 8 में दोषी पाकर उक्त सजा दी गयी. आरोपित
जसीडीह थाना के जोगीडीह गांव का रहनेवाला है. मामला गांव की एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर दुष्कर्म करने का है. पीड़िता की ओर से इस घटना के संबंध में जसीडीह थाना में कांड संख्या 64/2015 दिनांक 10 दिसंबर 2015 को दर्ज कराया था. अभियोजन पक्ष से ब्रह्मदेव पांडेय ने पक्ष रखा. इस मामले में अभियोजन पक्ष से करीब आधा दर्जन गवाही दी गयी व दोष सिद्ध करने में सफल रहे.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










