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हत्यारोपित को सश्रम आजीवन कारावास

देवघर: जसीडीह थाना क्षेत्र के मंझियाना गांव में हुए नागेश्वर राय की हत्या मामले में एक आरोपित राजेंद्र राय को कोर्ट ने दोषी पाया. इन्हें अपर सत्र न्यायाधीश छह गोपाल पांडेय की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि भुगतान नहीं करने पर […]

देवघर: जसीडीह थाना क्षेत्र के मंझियाना गांव में हुए नागेश्वर राय की हत्या मामले में एक आरोपित राजेंद्र राय को कोर्ट ने दोषी पाया. इन्हें अपर सत्र न्यायाधीश छह गोपाल पांडेय की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी. सेशन केस नंबर 281/2013 की सुनवाई के बाद उक्त फैसला सुनाया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक बलवीर थे जिन्होंने कुल छह गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत किया.
अभियोजन पक्ष के गवाहों ने घटना का समर्थन किया व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. बचाव पक्ष के अधिवक्ता इशहाक अंसारी थे जिन्होंने इस मामले में पक्ष रखा. नागेश्वर राय को लाठी, तलवार व फरसा के वार से गंभीर रुप से जख्मी कर दिया था जिसकी मौत हो गयी थी. मृतक के भाई खगेश्वर राय के बयान पर केस दर्ज हुआ था.
क्या था मामला
जसीडीह थाना क्षेत्र के मंझियाना गांव में खेत में पटवन को लेकर विवाद हो गया था. इसमें झंझट बढ़ा तो नागेश्वर राय के साथ जमकर मारपीट कर दी गयी. इस जानलेवा हमला में कई लोग जख्मी हो गये थे. इस दौरान नागेश्वर राय की मौत हो गयी थी. मृतक के भाई खगेश्वर राय के बयान पर जसीडीह थाना में कांड संख्या 180/10 दर्ज किया गया था, जिसमें कई लोगों को आरोपित बनाया गया था. पूर्व में अन्य आराेपितों का फैसला सुनाया जा चुका है. इस मामले के आरोपित राजेंद्र राय के मामले का अलग ट्रायल चला जिसमें दोषी पाकर उक्त सजा दी व जुर्माना लगाया. अलग-अलग धाराओं में दोषी पाकर सजा सुनायी गयी. सभी सजाएं एक साथ चलेगी.
इन धाराओं ने पाया गया दोषी
इस आरोपित को भादवि की धारा 147 में दोषी पाकर सश्रम एक साल, 148 में सश्रम दो साल, 323 में सश्रम एक साल, 325 में सश्रम तीन साल, 307 में सश्रम साल वर्ष व 302 में उम्रकैद की सजा दी गयी. जानलेवा हमला व हत्या की धारा में कुल 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया.

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