आरोपितों को पुलिस ने रविवार को ही संस्थान के कार्यालय से गिरफ्तार कर लाया था. गिरफ्तार इन आरोपितों को नगर पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में पेश कराया. कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने इन आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. प्राथमिकी में जिक्र है कि बैजनाथ सहित रवि चौधरी, निर्मल चौधरी, बादल चौधरी, सोएब अख्तर, सुनील कुमार, टिंकू कुमार शर्मा, शाहिद अंसारी व अन्य से भी 16-16 हजार रुपये की ठगी की गयी है.
एक महीना प्रशिक्षण लेने के बाद प्रारंभ में उनलोगों को 12 से 15 हजार रुपये प्रतिमाह पगार देने की बात कही गयी थी. वहीं छह महीने बाद 40 से 50 हजार रुपये कमाई होने की बात कही गयी थी. कंपनी में काम के लिये कुछ प्रोडक्ट बिक्री की बात कह कर उनलोगों की बहाली की गयी थी. बहाली के वक्त उनलोगों से कंपनी के नाम का एक फॉर्म भी भरवाया गया था. बहाली के बाद वेतन नहीं मिलने पर उनलोगों ने पूछा तो लड़का फंसाकर लाने के बाद पगार भुगतान करने की बात कही गयी. प्रतिरोध किये जाने पर इन युवकों को आरोपितों ने गाली-गलौज कर मारपीट करने की धमकी दिया. थाना में शिकायत करने पर आरोपितों द्वारा बुरा अंजाम भुगतने की बात कही गयी थी. इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 47/17 भादवि की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है.