31 तक अावेदन जमा नहीं करने के बाद अगर कोई भी नर्सिंग होम, क्लीनिक व डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालन जांच के दौरान पाया गया तो एक्ट के तहत जुर्माना वसूला जायेगा. एक्ट के तहत पहले दिन 50 हजार रुपये, दूसरे दिन दो लाख व तीसरे दिन पांच लाख रुपये के हिसाब से प्रतिदिन जुर्माना लागू किया जायेगा.
अबतक जिन 72 लोगों ने रजिस्ट्रेशन का आवेदन जमा किया है, उनका समय खत्म हो चुका है, उन्हें भी नये सिरे से आवेदन देना होगा. पहले चरण में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का आवेदन जमा करना होगा व निर्धारित समय के अंदर कमेटी जांच के बाद स्थायी रजिस्ट्रेशन करेगी. एक्ट के तहत मापदंडों के अनुसार नर्सिंग होम व क्लीनिक का एरिया, नर्साें की योग्यता, परिसर में दवाखाना आदि बिंदु है. बैठक में प्रशिक्षु आइएएस अादित्य रंजन, सीएस डॉ एससी झा, डॉ शत्रुघ्न सिंह समेत अन्य पदाधिकारी थे.