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31 तक नर्सिंग होम व क्लिनिक मालिक जमा करें आवेदन

देवघर: मंगलवार को समाहरणालय में डीसी अरवा राजकमल की अध्यक्षता में डिस्ट्रीक रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी की बैठक हुई. इसमें कई नर्सिंग होम व क्लीनिक के प्रोपराइटर शामिल हुए. बैठक में डीसी ने कहा कि क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत सभी नर्सिंग होम, क्लीनिक व डायग्नोस्टिक सेंटर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रुप से कराना है. 31 जनवरी तक […]

देवघर: मंगलवार को समाहरणालय में डीसी अरवा राजकमल की अध्यक्षता में डिस्ट्रीक रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी की बैठक हुई. इसमें कई नर्सिंग होम व क्लीनिक के प्रोपराइटर शामिल हुए. बैठक में डीसी ने कहा कि क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत सभी नर्सिंग होम, क्लीनिक व डायग्नोस्टिक सेंटर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रुप से कराना है. 31 जनवरी तक इस एक्ट के तहत सभी नर्सिंग होम, क्लीनिक व डायग्नोस्टिक सेंटर को आवेदन सिविल सर्जन कार्यालय में जमा कर देना है.

31 तक अावेदन जमा नहीं करने के बाद अगर कोई भी नर्सिंग होम, क्लीनिक व डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालन जांच के दौरान पाया गया तो एक्ट के तहत जुर्माना वसूला जायेगा. एक्ट के तहत पहले दिन 50 हजार रुपये, दूसरे दिन दो लाख व तीसरे दिन पांच लाख रुपये के हिसाब से प्रतिदिन जुर्माना लागू किया जायेगा.

अबतक जिन 72 लोगों ने रजिस्ट्रेशन का आवेदन जमा किया है, उनका समय खत्म हो चुका है, उन्हें भी नये सिरे से आवेदन देना होगा. पहले चरण में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का आवेदन जमा करना होगा व निर्धारित समय के अंदर कमेटी जांच के बाद स्थायी रजिस्ट्रेशन करेगी. एक्ट के तहत मापदंडों के अनुसार नर्सिंग होम व क्लीनिक का एरिया, नर्साें की योग्यता, परिसर में दवाखाना आदि बिंदु है. बैठक में प्रशिक्षु आइएएस अादित्य रंजन, सीएस डॉ एससी झा, डॉ शत्रुघ्न सिंह समेत अन्य पदाधिकारी थे.

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