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फैसला: पति समेत अन्य पर लगा था दहेज हत्या का आरोप, चार को आजीवन कारावास

देवघर: सेशन जज चार की अदालत में चल रहे दहेज हत्या के एक मामले में पति मुमताज अंसारी समेत अब्दुल रज्जाक, असरफ अंसारी व अशोका बीबी को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही प्रत्येक आरोपित को 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्मना की राशि अदा नहीं करने पर दो […]

देवघर: सेशन जज चार की अदालत में चल रहे दहेज हत्या के एक मामले में पति मुमताज अंसारी समेत अब्दुल रज्जाक, असरफ अंसारी व अशोका बीबी को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही प्रत्येक आरोपित को 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है.
जुर्मना की राशि अदा नहीं करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माना की राशि कुल 80 हजार रुपये मृतका सहीना खातून की मां शकीना बीबी जो केस की सूचक हैं, को देने होंगे. सजा दिये गये सभी आरोपित मधुपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर खरटांड़ के रहनेवाले हैं. सेशन जज चार ने सजा भरी अदालत में सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से कुल छह तथा बचाव पक्ष से दो लोगों की गवाही हुई थी. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक एसपी सिन्हा व काशीनाथ सिंह थे, जबकि बचाव पक्ष के एडवाेकेट अली अतहर ने पक्ष रखा था.
29 नवंबर 2011 को हुई थी घटना
गिरिडीह जिले के थाना गांडेय फूलजोरी गांव निवासी शकीना बीबी ने अपनी पुत्री सहीना खातून का निकाह नारायणपुर गांव निवासी मुमताज अंसारी के साथ किया था. निकाह के समय देन मोहर दी गयी थी. इसके अलावा दहेज में राशि दी गयी थी जिसमें 15 हजार रुपये बकाया था. निकाह के महज छह माह के बाद ससुरालवालों ने उसकी जहर देकर व गला दबाकर हत्या 29 नवंबर 2011 को कर दी थी. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतका की मां ने मधुपुर थाना में कांड संख्या 175/11 दर्ज कराया जिसमें भादवि की धारा 304 बी एवं 34 लगायी गयी थी. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चारों आरोपितों को उक्त धाराओं में दोषी पाया गया एवं उम्र कैद की सजा सुनायी गयी.

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