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विजय शंकर सिंह की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

देवघर: न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की अदालत द्वारा पीसीआर संख्या 593/2010 पप्पू सिंह बनाम शंभु शर्मा व अन्य मामले में एक आरोपित विजय शंकर सिंह उर्फ चुनचुन सिंह की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है. न्यायालय द्वारा पूर्व में इश्तेहार जारी हुआ था लेकिन आरोपित हाजिर नहीं हुए. कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया को आगे […]

देवघर: न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की अदालत द्वारा पीसीआर संख्या 593/2010 पप्पू सिंह बनाम शंभु शर्मा व अन्य मामले में एक आरोपित विजय शंकर सिंह उर्फ चुनचुन सिंह की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है. न्यायालय द्वारा पूर्व में इश्तेहार जारी हुआ था लेकिन आरोपित हाजिर नहीं हुए. कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उक्त आदेश जारी किया है.

इस मामले में परिवादी ने परित्राण मेडिकल कॉलेज के निदेशक शंभु शर्मा तथा विजय शंकर सिंह को आरोपित किया है. मुकदमा दर्ज होने के बाद परिवादी ने कोर्ट में गवाह प्रस्तुत किया. कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के बाद सम्मन जारी किया. बाद में वारंट व गैर जमानती वारंट का अादेश दिया. न्यायलय की प्रक्रिया होने के बाद भी आरोपित विजय शंकर हाजिर नहीं हुए. पुलिस ने इश्तेहार भी जारी किया. इस केस के आरोपित शंभु शर्मा ने अपने आरोपों के विरुद्ध हाइकोर्ट में क्वाइस पिटीशन दाखिल किया था जहां से इन्हें राहत दे दी गयी है. मामले के दूसरे आरोपित के विरुद्ध मामला चल रहा है.

क्या है मामला
जसीडीह थाना के दर्दमारा के पास अवस्थित परित्राण मेडिकल कॉलेज में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जिनके कांट्रेक्टकर विजय शंकर सिंह थे. उन्होंने परिवादी पप्पू सिंह से जेसीबी मशीन के लिए संपर्क किया और प्रति घंटे सात सौ रुपये के हिसाब से किराया पर दिया था.

बाद में आराेपित ने तय किराया की राशि नहीं दी. परिवादी ने बकाया पैसे मांगा तो आरोपित ने पैसे देने से इनकार कर दिया. साथ ही परिवादी की जेसीबी भी रोक कर रख ली थी. यह घटना 20 अगस्त 2009 को परित्राण मेडिकल कॉलेज दर्दमारा में घटी. आरोपित मूलत: बिहार राज्य के माेकामा थाना के छतरपुर गांव के रहने वाले हैं.

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