यह केस कुंडा थाना के मैधी गांव निवासी श्याम सुंदर गोस्वामी ने दाखिल किया था जिसे पुलिस ने अनुसंधान के बाद फाइनल कर दिया था और सूचक के विरुद्ध भादवि की धारा 182/211 के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की थी. फाइनल फार्म जमा किये करीब तीन साल बीतने को है पर पुलिस ने प्रतिवेदन नहीं भेजा है. कोर्ट ने इस संदर्भ में नोटिस भेजा, फिर भी कोई जवाब नहीं दिया.
स्पष्टीकरण मांगा, फिर भी सुधि नहीं ली. दूसरा मामला मोहनपुर (कुंडा) थाना कांड संख्या 349/12 राज्य बनाम सलीम मियां व अन्य का है जो अपहरण से संबंधित है. इस केस को भी पुलिस ने फाइनल कर दिया तथा सूचक के विरुद्ध भादवि की धारा 182/211 के तहत अभियोग चलाने की अनुशंसा की थी. आइओ ने अब तक इसे अनुशंसा के बाद क्रियान्वित नहीं किया. कोर्ट ने इस केस में भी सारी प्रक्रियाएं की, लेकिन थाना प्रभारी ने अनुपालन नहीं किया. कोर्ट ने नाराजगी दिखायी और वारंट जारी कर न्यायालय में प्रस्तुत कराने का आदेश दिया.