-दलीय आधार पर वोट मांगे तो होगी कार्रवाईमुख्य संवाददाता, देवघरचाहे त्रिस्तरीय पंचायत निकाय का चुनाव हो या नगर निकाय का चुनाव सभी के लिए दल रहित अभ्यथियों के निर्वाचन के लिए उम्मीदवारी प्रस्तुत करने का प्रावधान है. उपरोक्त स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय निर्वाचन आचार संहिता के खण्ड – 114 में दलीय समर्थन या किसी दल के नाम पर वोट डालने पर आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है. तथा इसके विरुद्घ दंडात्मक प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है.हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग को कुछ पार्टियों के विरुद्घ ऐसी शिकायत मिली थी कि वे कुछ उम्मीदवारों को पार्टी समर्थित घोषित कर रहे थे. इस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लेते हुए संबंधित दलों से स्पष्टीकरण पूछा. दलों के संतोषजनक उत्तर प्राप्त होने पर कार्रवाई स्थगित किया गया. इस प्रकार नगर निगम निर्वाचन में भाग ले रहे प्रत्याशियों को चेतावनी दी गयी है कि वे दलीय आधार पर वोट न मांगें. अन्यथा ऐसा पाये जाने पर उनके विरुद्घ विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी.मतदान के दिन रहेगी छुट्टीपरक्राम्य अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत नगर निगम निर्वाचन के लिए निर्धारित मतदान की तिथि 26 मई को झारखंड सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. ताकि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें.
दलीय आधार पर वोट न मांगे प्रत्याशी
-दलीय आधार पर वोट मांगे तो होगी कार्रवाईमुख्य संवाददाता, देवघरचाहे त्रिस्तरीय पंचायत निकाय का चुनाव हो या नगर निकाय का चुनाव सभी के लिए दल रहित अभ्यथियों के निर्वाचन के लिए उम्मीदवारी प्रस्तुत करने का प्रावधान है. उपरोक्त स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय निर्वाचन आचार संहिता के खण्ड – 114 में दलीय […]
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