देवघर: झारखंड शहरी क्षेत्र धर्मशाला, विवाह भवन, वैंक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टल निर्माण अनुज्ञप्ति नियमावली 2013 लागू हो गया है. नियमावली का अनुपालन देवघर नगर निगम क्षेत्र में भी किया जायेगा. अब भवनों के अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) एवं नवीकरण का वार्षिक शुल्क नये दरों से भवन मालिकों, संस्था, गैर सरकारी संस्थाओं से वसूला जायेगा.
तकनीकी विशेषज्ञ एवं स्वास्थ्य चिकित्सा पदाधिकारी के जांच के उपरांत ही प्रत्येक वर्ष अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जायेगा. अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्ति के एक माह पूर्व अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त किया जायेगा.
निर्धारित अवधि तक नवीकरण नहीं कराये जाने पर विलंब शुल्क के साथ अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जायेगा. विलंब शुल्क एक माह तक 500 रुपये एवं प्रत्येक तीन माह के विलंब पर दो हजार रुपये वसूला जायेगा. अनुज्ञप्ति अवधि समाप्त होने के एक वर्ष तक अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं कराये जाने पर स्वत: प्रभाव से रद्द समझा जायेगा. भवनों का संचालन पूर्णत: बंद कर दिया जायेगा. इसके अलावा चिह्न्ति भवनों के लिए होल्डिंग टैक्स आदि का निर्धारण झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के अनुसार व्यावसायिक भवन के अनुरूप ही किया जायेगा.