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मंडल कारा में जेल अदालत लगा कर दो बंदियों को किया रिहा

फोटो है… सुभाष के फोल्डर में…कैप्सन- जेल अदालत में उपस्थित एसीजेएम एमपी मिश्र व अन्य.विधि संवाददाता, देवघरआंबेडकर जयंती पर मंडल कारा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में जेल अदालत सह कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ. इसमें मंडल कारा में बंद दो बंदियों को रिहा किया गया. रिहा होने वाले बंदियों में नगर […]

फोटो है… सुभाष के फोल्डर में…कैप्सन- जेल अदालत में उपस्थित एसीजेएम एमपी मिश्र व अन्य.विधि संवाददाता, देवघरआंबेडकर जयंती पर मंडल कारा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में जेल अदालत सह कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ. इसमें मंडल कारा में बंद दो बंदियों को रिहा किया गया. रिहा होने वाले बंदियों में नगर थाना क्षेत्र के बरमसिया मुहल्ला निवासी अजय चौधरी तथा मोहनपुर थाना के रिखिया निवासी अशोक टुडू हैं. इन दोनों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 के तहत जेल में बंद किया गया था. इस अवसर पर अध्यक्षीय पद से बोलते हुए एसीजेएम मार्तंड प्रताप मिश्र ने कहा कि बंदियों को झालसा के निर्देश पर डालसा से कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है. नि:शुल्क कानूनी सलाह के अलावा अधिवक्ता भी बंदियों के अनुरोध आवेदन पर उपलब्ध कराये जाते हैं. इसका लाभ लेने की जरूरत है. बंदियों को कानूनी जानकारी काराधीक्षक आशुतोष कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी अमल जी, एडवोकेट राज कुमार शर्मा, राजीव रंजन महतो, संजय कुमार मिश्र, वीरेश वर्मा, संजय कुमार सिन्हा आदि ने विचार रखे.————

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