देवघर. जसीडीह थाना क्षेत्र की एक किशोरी के पिता ने महिला थाने में पोस्को एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है. दर्ज मामले में नारायण रमानी सहित उसके पिता नकुल रमानी व नकुल की पत्नी को आरोपित बनाया गया है. जिक्र है कि 13 मार्च को पीडि़ता दशम की प्रैक्टिल परीक्षा देने उच्च विद्यालय गयी थी. काफी देर तक नहीं लौटने पर परिजन खोजबीन करने लगे. खोजने के क्रम में बाद में वह नवाडीह दास टोला के समीप मिली थी. घर लौटने के बाद उसने बताया कि स्कूल से आने के क्रम में नारायण ने घर छोड़ देने की बात कह कर ऑटो पर बैठा लिया, जिस पर उसके पिता व मां भी बैठे थे. रास्ते में एक मिठाई खिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गयी. तीन दिनों तक नारायण ने जबरदस्ती संबंध बनाया. विरोध करने पर परिजनों के साथ मिल कर नारायण उसके साथ मारपीट करता था. भागने की कोशिश करने पर सभी आरोपित मिल कर प्रताडि़त भी करते थे. इस संबंध में महिला (नगर) थाना कांड संख्या 163/15 भादवि की धारा 323, 366ए, 379 व 4 पोस्को एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है.
पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज, तीन बने आरोपित
देवघर. जसीडीह थाना क्षेत्र की एक किशोरी के पिता ने महिला थाने में पोस्को एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है. दर्ज मामले में नारायण रमानी सहित उसके पिता नकुल रमानी व नकुल की पत्नी को आरोपित बनाया गया है. जिक्र है कि 13 मार्च को पीडि़ता दशम की प्रैक्टिल परीक्षा देने उच्च विद्यालय गयी […]
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