देवघर: माप-तौल विभाग ने शहर के कई बिजनेस कारोबारियों के विरुद्ध शिकंजा कसा है. माप-तौल विज्ञान विभाग के निरीक्षक प्रदीप कुमार ने माप-तौल करने के पैमानों का औचक निरीक्षण किया था जिसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिया गया था. जांच के बाद माप-तौल के उपकरण में मुद्रांकन व सत्यापित नहीं पाया था जिसके चलते एफआइआर दर्ज कराया.
इसमें जीओसीआर नंबर 67/15 का आरोपित राजीव रंजन को बनाया गया है. इनकी सत्संग चौक के निकट हार्डवेयर की दुकान है, जहां से माप-तौल का उपकरण इंस्पेक्टर ने बरामद किया था और जांच में भेजा था.
इनके विरुद्ध माप-तौल उपकरण अधिनियम की धारा 47 के तहत संज्ञान लिया गया है और सम्मन जारी किया गया है. दूसरे दुकानदार नगर थाना के सकरुलर रोड निवासी धनेश्वर पंडित है जिन पर केस दर्ज हुआ है. उन्हें जीओसीआर नंबर 64/15 का आरोपित बनाया गया है. कुंडा थाना के दौनिहारी गांव निवासी और आनंद इंडस्ट्रीज के प्रोपराइटर मोहन लाल साह के विरुद्ध जीओसीआर केस नंबर 68/15 दर्ज कराया है. इन पर भी माप-तौल उपकरण में गड़बड़ी की शिकायत विभाग ने पायी और केस किया. सभी आरोपितों के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट से सम्मन जारी कर दिया गया है.