– कोर्ट ने लिया संज्ञान, सम्मन जारी का दिया आदेशविधि संवाददाता, देवघरनगर थाना क्षेत्र के बरमसिया व प्रोफेसर कॉलोनी स्थित पांच दुकानदारों के विरुद्ध माप तौल विभाग के अधिकारी ने एफआइआर दर्ज कराया है. इसमें गलत तरीके से माप तौल उपकरण उपयोग करने का आरोप है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बिना सत्यापित मुद्रांकित कराये माप तौल उपकरण का दुकान में दुकानदार प्रयोग कर रहे थे. माप तौल निरीक्षक प्रदीप कुमार के बयान पर यह अलग-अलग पांच एफआइआर दर्ज हुआ है. जीओसीआर केस नंबर 63/15 का आरोपित प्रमोद कुमार को बनाया है. इनकी मिठाई की दुकान बरमसिया चौक पर है. जीओसीआर केस नंबर 61/15 के आरोपित आमिर कुमार को बनाया है. इनकी किराना की दुकान है सर्कुलर रोड में अवस्थित है. तीसरे केस जीओसीआर केस नंबर 60/15 के आरोपित निशांत कुमार है. इनकी लोहे की दुकान है. इसी प्रकार जीओसीआर संख्या 62/15 के आरोपित कीनू सिंह है जो पशु आहार का व्यवसाय करते हैं. जीओसीआर नंबर 59/15 के आरोपित जय प्रकाश वर्णवाल है. इनकी दुकान नीरज स्टोर के नाम से प्रोफेसर कॉलोनी में है. इन सभी आरोपितों के विरुद्ध माप तौल अधिनियम की धारा 47 के तहत सीजेएम कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया है और सम्मन जारी कर 12 मार्च 2015 को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है.
पांच दुकानदारों पर माप तौल विभाग ने किया मुकदमा
– कोर्ट ने लिया संज्ञान, सम्मन जारी का दिया आदेशविधि संवाददाता, देवघरनगर थाना क्षेत्र के बरमसिया व प्रोफेसर कॉलोनी स्थित पांच दुकानदारों के विरुद्ध माप तौल विभाग के अधिकारी ने एफआइआर दर्ज कराया है. इसमें गलत तरीके से माप तौल उपकरण उपयोग करने का आरोप है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बिना सत्यापित मुद्रांकित कराये माप […]
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