साथ ही प्रत्येक को दो-दो सौ रुपये का अर्थदंड लगाया गया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपितों को भादवि की धारा 427 तथा 323 में दोषी करार दिया तथा क्रमश: एक साल व तीन माह की सजा दी. दोनों सजाएं एक साथ चलेगी. सभी आरोपित नगर थाना के हिरणा मुहल्ले के निवासी हैं.
यह मुकदमा हिरणा की रहनेवाली जहरी देवी ने 27 अगस्त 2010 को नगर थाना में दर्ज कराया था जिसमें अभियोजन पक्ष से सात लोगों की गवाही हुई. मारपीट करने तथा जेवरात छिनतई के अलावा सामान क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया गया था.