– शाहिदा बीबी को जहर देकर मारने का है आरोपविधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा अब्दुल शेख को जमानत नहीं दी गयी. इस आरोपित की ओर से दाखिल जमानत आवेदन संख्या 819/14 पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अस्वीकृत कर दी गयी. इन पर दहेज के चलते पत्नी शाहिदा बीबी को जहर देकर हत्या करने का आरोप है. मृतका के पिता हबीब शेख के बयान पर करौं थाना कांड संख्या 77/13 दर्ज करायी गयी है जिसमें भादवि की धारा 304 बी, 498 ए, 328, 34 लगायी गयी है. आरोपित करौं थाना के सिरसिया गांव का रहने वाला है जबकि सूचक पसीया मधुपुर का रहने वाला है. तीन साल पहले मृतका की शादी अब्दुल शेख से हुई थी. दहेज में 50 हजार रुपये की मांग की जा रही थी जिसे नहीं देने पर मारपीट कर जहर पिला दिया था. बाद में उनकी मौत हो गयी थी. यह घटना 31 अक्तूबर 2010 को घटी थी.————रंगदारी के आरोपित को राहत नहींदेवघर :प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा मनोज कुमार कसेरा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दी गयी. इन्हें नगर थाना कांड संख्या 305/14 का आरोपित बनाया गया है. माथा बांध निवासी महेश फलाहारी ने यह मुकदमा दर्ज कराया है. कहा है कि भैरो बाजार सूतापट्टी देवघर में आरोपितों ने रंगदारी की मांग की थी जिसे नहीं देने पर मारपीट कर जख्मी कर दिया था एवं हजारों रुपये का सामान लूट लिया था. मामला गैर जमानती रहने के चलते अग्रिम जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया.
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दहेज हत्यारोपित को डीजे ने नहीं दी जमानत
– शाहिदा बीबी को जहर देकर मारने का है आरोपविधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा अब्दुल शेख को जमानत नहीं दी गयी. इस आरोपित की ओर से दाखिल जमानत आवेदन संख्या 819/14 पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अस्वीकृत कर दी गयी. इन पर दहेज के चलते […]
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