विधि संवाददाता, देवघरजसीडीह थाना क्षेत्र के हथियारा गांव में भूदानी जमीन पर भूमाफिया द्वारा दखल के प्रयास संबंधी आवेदन के आलोक में निषेधाज्ञा लगा दी गयी है. इस संबंध में भूदानी पट्टाधारक के वरिशान उपेंद्र कामती व अन्य की ओर से आवेदन दिया गया था और आशंका जतायी गयी थी कि बजरंगबली मंदिर बनाने के बहाने जमीन के माफिया सक्रिय हैं. भूदानी जमीन पर किसी भी प्रकार के निर्माण तथा आवागमन पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत रोक लगा दी गयी है.
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हथियारा में भूदानी जमीन पर एसडीएम ने लगायी निषेधाज्ञा
विधि संवाददाता, देवघरजसीडीह थाना क्षेत्र के हथियारा गांव में भूदानी जमीन पर भूमाफिया द्वारा दखल के प्रयास संबंधी आवेदन के आलोक में निषेधाज्ञा लगा दी गयी है. इस संबंध में भूदानी पट्टाधारक के वरिशान उपेंद्र कामती व अन्य की ओर से आवेदन दिया गया था और आशंका जतायी गयी थी कि बजरंगबली मंदिर बनाने के […]
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