देवघर: निलंबित जिला कल्याण पदाधिकारी अशोक प्रसाद की ओर से नगर थाना कांड संख्या 183/13 में जमानत की अरजी दाखिल की गयी, जिसे खारिज कर दी गयी. मामले की गंभीरता को देखते हुए सीजेएम वीणा मिश्र ने जमानत नहीं दी.
इन पर चार लाख रुपयों की बेइमानी का आरोप रंजन कुमार घोष ने लगाया है. अशोक प्रसाद मंडल कारा में यौन शोषण के एक अन्य मामले में बंद हैं. दर्ज एफआइआर के अनुसार सूचक का एनजीओ मानव विकास संस्थान के नाम से देवघर में चलता है. कल्याण विभाग से 15 लाख रुपये का चेक मिला था. इसी समय से आरोपित से जान पहचान हो गयी और चार लाख रुपये लोन के तौर पर लिया.
अश्वासन दिया गया कि हाउसिंग लोन के लिए पटना में आवेदन दिये हैं, मिलने के बाद राशि लौटा देंगे. विश्वास पर सूचक ने पैसे दिये जिसे लौटाने से मुकर गये. इनके विरुद्ध भादवि की धारा 406 लगायी गयी है.