देवघर: एसीजेएम सुनील कुमार सिंह की अदालत ने टीआर केस नंबर 57/14 के चार आरोपितों नीरा देवी, मीना देवी, गणोश तुरी व धानु तुरी को दहेज प्रताड़ना का दोषी पाया तथा दो साल की सामान्य कैद की सजा सुनायी. यह मुकदमा पुतुल देवी ने कोर्ट में 26 अक्तूबर, 2008 की हुई घटना को लेकर दर्ज कराया था.
न्यायालय में पीसीआर केस नंबर 223/09 दर्ज हुआ जिसमें गवाही दी गयी और पति सानू तुरी समेत पांच आरोपितों पर संज्ञान लिया गया. ट्रायल के दौरान पति सानू तुरी को भगोड़ा घोषित कर दिया गया. यह बहुत दिनों से न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ.
दहेज में बाइक तथा 20 हजार रुपये की मांग का आरोप पुतुल देवी ने लगाया था. ट्रायल के दौरान करीब आधा दर्जन लोगों ने घटना के समर्थन में गवाही दी और दोष सिद्ध करने में परिवादिनी सफल रहा. परिवादिनी की ओर से अधिवक्ता दिलीप सिन्हा व बचाव पक्ष से यमुना पंडित ने पक्ष रखे. चारों आरोपितों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 498 (ए ) का दोषी पाया गया और दो साल की सजा दी गयी.