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मारपीट के पांच दोषियों को चार-चार साल की सजा

पीडीजे मिथिलेश प्रसाद की अदालत ने सुनाया फैसला जमीन को लेकर चली थी टांगी, 10वें साल आया फैसला मधुपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में हुई थी घटना देवघर : मधुपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में जमीन विवाद में टांगी से हमला कर तीन लोगों को लहूलुहान करने के केस में करीब 10 वर्ष […]

पीडीजे मिथिलेश प्रसाद की अदालत ने सुनाया फैसला

जमीन को लेकर चली थी टांगी, 10वें साल आया फैसला
मधुपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में हुई थी घटना
देवघर : मधुपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में जमीन विवाद में टांगी से हमला कर तीन लोगों को लहूलुहान करने के केस में करीब 10 वर्ष बाद फैसला आया है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिथिलेश प्रसाद की अदालत ने मारपीट कर जख्मी करने के पांच दोषियों सुखु टुडू, भोला टुडू, वकील टुडू उर्फ लेढ़ा टुडू, दर्शन टुडू व जगन टुडू को चार-चार साल की सजा सुनायी है.
साथ ही प्रत्येक दोषियों को पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अलग से तीन माह की सजा काटनी होगी. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जुर्माना की राशि केस करने वाले रूपण टुडू व इस घटना में गंभीर रूप से जख्मी हुए लोगों को दी जायेगी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से मात्र तीन गवाह प्रस्तुत किये गये व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. ट्रायल के समय अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक रंजीत सिंह व बचाव पक्ष से एडवोकेट जय रमेश सिंह ने पक्ष रखा. सजा पाने वाले सभी आरोपित मधुपुर थाना के फतेहपुर गांव के रहने वाले हैं व केस करने वाले भी इसी गांव के हैं.
31 जुलाई 2008 को हुई थी घटना
मधुपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में दान पत्र की जमीन को लेकर जानलेवा मारपीट की घटना 31 जुलाई 2008 को हुई थी. घटना में टांगी से वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था. घटना के संबंध में फतेहपुर गांव निवासी रूपण टुडू ने मधुपुर थाना में एफआइआर दर्ज कराया था. पुलिस ने अनुसंधान के बाद चार्जशीट दाखिल किया. पश्चात केस ट्रायल के लिए भेजा गया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष जानलेवा हमला के आरोप को सही साबित नहीं कर पाये, लेकिन गंभीर रूप से जख्मी करने व मारपीट का दोषी पाकर क्रमश: चार वर्ष व छह माह की सजा दी गयी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी.

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