दहेज प्रताड़ना के तीन दोषियों को दो वर्ष की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 23 Mar 2018 4:44 AM
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देवघर : दहेज प्रताड़ना के एक मामले में कोर्ट ने पति समेत तीन लोगों को दोषी करार दिया है तथा गुरुवार को सजा सुनायी गयी. सीजेएम केके प्रसाद की अदालत ने दो महिलाओं समेत तीनों दोषियों को दो-दो वर्ष सजा का फैसला सुनाया. साथ ही 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि […]
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देवघर : दहेज प्रताड़ना के एक मामले में कोर्ट ने पति समेत तीन लोगों को दोषी करार दिया है तथा गुरुवार को सजा सुनायी गयी. सीजेएम केके प्रसाद की अदालत ने दो महिलाओं समेत तीनों दोषियों को दो-दो वर्ष सजा का फैसला सुनाया. साथ ही 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
क्या है मामला : जसीडीह के संथाली मुहल्ला निवासी गुड़िया देवी ने सीजेएम कोर्ट में वाद संख्या 942/12 दायर की थी. इसमें अपने पति छोटू राम समेत राधा देवी व माया देवी पर दहेज में बाइक नहीं देने पर मारपीट व प्रताड़ना करने का आरोप लगायी थी. तीनों गिरिडीह के बाभनटोली मुहल्ले के रहनेवाले हैं.
कोर्ट ने सुनवाई के बाद तीनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी. इसमें अलग-अलग धारा में दो वर्ष व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा एक वर्ष व पांच हजार रुपये का जुर्माना की सजा दी गयी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. इस केस में सहायक लोक अभियोजक एसके राय व बचाव पक्ष से बैद्यनाथ यादव थे.
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