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पति को दस व सास-ससुर को सात वर्ष कारावास

बोकारो : स्थानीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या के एक मामले में पति को 10 वर्ष, सास व ससुर पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट ने सजा की बिंदु पर फैसला सुनाने की तिथि 25 जनवरी निर्धारित की थी. मुजरिम सेक्टर दो […]

बोकारो : स्थानीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या के एक मामले में पति को 10 वर्ष, सास व ससुर पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

कोर्ट ने सजा की बिंदु पर फैसला सुनाने की तिथि 25 जनवरी निर्धारित की थी. मुजरिम सेक्टर दो सी, आवास संख्या 02-22 निवासी पति असीम चक्रवर्ती, ससुर तुलसी चक्रवर्ती व सास प्रमीला चक्रवर्ती हैं. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 349/10 व बीएस सिटी थाना कांड संख्या 125/10 के तहत चल रहा है.

क्या है मामला : धनबाद के प्रधानखंता निवासी सुचित्रा कुमारी का विवाह 29 फरवरी 2004 को असीम चक्रवर्ती के साथ हुआ था. विवाह के बाद सुचित्रा को ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग कर मारपीट कर प्रताड़ित करते थे. 28 मार्च 2010 को ससुराल पक्ष के लोगों ने साजिश रच कर सुचित्रा को किचन में मैगी बनाने के लिये भेजा. इस दौरान गैस चूल्हा से पाइप निकाल दिया गया था. सुचित्रा ने जैसे ही किचन में पहुंचकर गैस जलाने का प्रयास किया. वह आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गयी. इलाज के दौरान चार अप्रैल को उसकी मौत बीजीएच में हो गयी थी.

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