विधिक जागरूकता शिविर. दुर्घटना में पीड़ित पक्ष की सहायता का बताया गया उपाय
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जागरूकता से ही दुर्घटना रुकेगी : पीडीजे
विधिक जागरूकता शिविर. दुर्घटना में पीड़ित पक्ष की सहायता का बताया गया उपाय बोकारो : राज्य विधिक सेवा प्राधिकार व जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश संजय प्रसाद के निर्देश पर रविवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया. इस विधिक जागरुकता शिविर में मोटर दुर्घटना […]
बोकारो : राज्य विधिक सेवा प्राधिकार व जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश संजय प्रसाद के निर्देश पर रविवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया. इस विधिक जागरुकता शिविर में मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले पर प्रकाश पर डाला गया. प्रधान जिला न्यायाधीश संजय प्रसाद ने बताया : सड़क दुर्घटना पर पूरी तरह से रोक तभी लगेगी, जब लोग संवेदनशील व जागरूक होंगे. जिले के प्राय: सभी स्कूल के बच्चों को टेंपो में अनियंत्रित ढंग से बैठाया जाता है. टेंपो चालक तेजी व लापरवाही से वाहन चलाते हैं. इस कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है. जिला प्रशासन को इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया जायेगा.
सड़क पर जानवरों के विचरण से भी हो रही है दुर्घटना : न्यायाधीश ने बताया : सड़क पर अचानक जानवरों के आ जाने से भी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है. जिला जज ने बताया : इन दिनों बोकारो जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है. सड़क निर्माण करने वाली कंपनी सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दे रही है. कई जगह पर बीच-बीच में डिवाइडर लगा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है. स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं होने के कारण रात के समय लोग उक्त सड़क पर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं. पेटरवार से लेकर गोला तक के सड़क पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है. इस कारण उक्त सड़क पर अक्सर बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है. नाबालिग बच्चों का सड़क पर बेतरतीब तरीके से वाहन चलाना आम बात है. अभिभावक को इस पर रोक लगाना चाहिये, ताकि बच्चों को दुर्घटना से बचाया जा सका. नाबालिग बच्चे बीना हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस के खुलेआम वाहन चला रहे हैं. सड़क दुर्घटना का यह भी एक मुख्य कारण है. नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने से रोकने के लिये जिला प्रशासन को नियमित रूप से अभियान चलाने की आवश्यकता है.
पीड़ित पक्ष को मिलता है मुफ्त कानूनी लाभ : न्यायाधीश ने कहा मानव जीवन अनमोल है. इसका अंत दुर्घटना से नहीं होना चाहिए. इसके लिए लोगों के बीच जागरुकता अभियान चलाना अनिवार्य है. दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति के परिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता व वकील मुहैया कराया जाता है. दुर्घटना पीड़ित लोग डीएलएसए से संपर्क कर मुआवजा व अन्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं. मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सचींद्र बिरूआ, एसडीजेएम मिथिलेश कुमार सिंह, मुंसिफ एसडी द्विवेदी, प्रभारी न्यायाधीश के सिंकू, न्यायिक दंडाधिकारी रूची दयाल, अधिवक्ता अनिमेष चौधरी, जेपी झा, आनंद प्रकाश व सुनील कुमार सिसोदिया ने भी लोगों को दुर्घटना रोकने का उपाय बताया.
संबोधित करते पीडीजे.
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